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RBI Tokenisation : आरबीआई ने टोकेनाइजेशन की डेडलाइन 30 जून, 2022 तक बढ़ाई, सेफ कार्ड पेमेंट के लिए आएगा ये सिस्टम

टोकेनाइजेशन सिस्टम के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के दौरान थर्ड पार्टी ऐप से पूरी डिटेल साझा नहीं करनी पड़ेगी

टोकेनाइजेशन सिस्टम के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के दौरान थर्ड पार्टी ऐप से पूरी डिटेल साझा नहीं करनी पड़ेगी

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FE Online
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RBI Tokenisation : आरबीआई ने टोकेनाइजेशन की डेडलाइन 30 जून, 2022 तक बढ़ाई, सेफ कार्ड पेमेंट के लिए आएगा ये सिस्टम

आरबीआई (RBI) क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए टोकन सिस्टम लागू किए जाने की डेडलाइन बढ़ा कर 30 जून, 2022 कर दी है. पहले यह सिस्टम 1 जनवरी 2022 से लागू होना था. टोकेनाइजेशन सिस्टम के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के दौरान थर्ड पार्टी ऐप से पूरी डिटेल साझा नहीं करनी पड़ेगी. आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ब्योरा साझा किए बिना ही दिए जाने वाले टोकन नंबर की मदद से अपना ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.

नए सिस्टम में एग्रीगेटर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकेगा

आरबीआई ने कार्ड के आंकड़ों की सुरक्षा बढ़ाने के की कोशिश के तहत अपनी टोकन व्यवस्था (टोकनाइजेशन सिस्टम) का दायरा बढ़ा दिया है. इसके तहत अब कार्ड जारी करने वालों को ही टोकन सर्विस देने वालों के तौर पर काम करने की अनुमति दी गई है. इससे पेमेंट के दौरान कार्ड जारी करने वाले बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई एग्रीगेटर इसका ओरिजिनल डेटा जमा नहीं कर सकेगा. हालांकि विवाद की स्थिति में समझौते के लिए एग्रीगेटर कमेटी डेटा स्टोर कर सकेंगी.

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