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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने निजी क्षेत्र के लीडिंग बैंक HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने निजी क्षेत्र के लीडिंग बैंक HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानो’ यानी केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने यह जानकारी दी कि एचडीएफसी बैंक का 2016-17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किये जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों द्वारा आईपीओ में बोली लगाने के दौरान खोले गये 39 चालू खातों में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है.
क्या है HDFC बैंक पर आरोप?
आरबीआई ने कहा कि बैंक में खोले गए इन करंट अकाउंट्स में जो लेनदेन हुए हैं वो खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्यौरे से नहीं मिल रहे हैं. आरबीआई ने जुर्माने का फैसला एचडीएफसी बैंक को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और उसके जवाब पर विचार करने के बाद लिया है. रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में हेरा फेरी करने के मामले में जीवी फिल्म्स लिमिटेड और उसके पांच वरिष्ठ अधिकारयों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
HDFC बैंक शेयरों में कमजोरी
आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाये जाने से एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज कमजोरी देखी गई है. बुधवार को शेयर 1235.95 रुपये के भाव पर खुला था, वहीं आज यह 1236 रुपये के भाव पर खुला. लेकिन कुछ देर बाद ही यह 1217.45 रुपये के भाव तक टूट गया. फिलहाल दोपहर 3 बजे यह 1227 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.
इन पर भी लगा जुर्माना
केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपये और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपये प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है. कंपनी के निदेशकों में पी. रघुरामन, महादेवन गणेश, ए वेंकटरमनी और आर. गोपालन तथा कंपनी के कारपोरेट मामलों के अध्यक्ष वी सुब्रमणियन पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.