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पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ खास प्रावधानों के उल्लंघन में जुर्माना लगा है.
Paytm Penalised : आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक ( Paytm Payments Bank Limited) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ खास प्रावधानों के उल्लंघन में यह जुर्माना लगा है. आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को जारी अपने आदेश में कहा है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 ( PSS Act) की धारा 26 (2) के तहत जिन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जाता है वैसे ही उल्लंघनों का दोषी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पाया गया है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने गलत जानकारी
PPBL को फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (CoA) की जांच करने पर पता चला कि कंपनी ने जो जानकारी दी है वह तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है. लिहाजा यह उसी तरह का उल्लंघन है, जो PSS Act की धारा 26 (2) के तहत सजा के अंतर्गत आता है. RBI ने कहा, यह PSS एक्ट की धारा 26 (2) के तहत अपराध था. PPBL को एक नोटिस जारी किया गया था.व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मिले लिखित जवाबों और मौखिक जानकारियों की समीक्षा करने के बाद, RBI ने तय किया कि ऊपर बताए गए आरोप की पुष्टि की जाए. इसक तहत मौद्रिक दंड लगाने की जरूरत थी.
वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी जुर्माना
इसके अलावा, आरबीआई ने क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सर्विस ऑपरेटर वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI) पर "मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (MTSS Direction) दिनांक 22 फरवरी, 2017 में दिए गए निर्देश के कुछ प्रावधानों के न पालन करने पर 27 लाख का जुर्माना लगाया गयी है. RBI ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई रेगुलेटर कंप्लायंस में कमियों पर की गई है. WUFSI ने कैलेंडर ईयर 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 रेमिटेंस की सीमा के उल्लंघन के उदाहरणों की सूचना दी थी और उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए एक आवेदन दायर किया था.