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RBI ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.50 करोड़ रु का जुर्माना, निर्देशों का उल्लंघन है वजह

'लेटर एंड स्प्रिट' में फेयर प्रैक्टिसेज कोड (FPC) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को दिए गए विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ है.

'लेटर एंड स्प्रिट' में फेयर प्रैक्टिसेज कोड (FPC) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को दिए गए विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ है.

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FE Online
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RBI imposes Rs 2.5 cr penalty on Bajaj Finance, reserve bank of india

Image: PTI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके पीछे कारण रिकवरी व कलेक्शन प्रक्रियाओं समेत विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन है. RBI ने एक बयान में कहा है कि 'लेटर एंड स्प्रिट' में फेयर प्रैक्टिसेज कोड (FPC) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को दिए गए विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ है.

बयान में कहा गया कि बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से कर्ज वसूली की कोशिशों के तहत उत्पीड़न या धमकी का सहारा न लिया जाना सुनिश्चित करने में कंपनी असफल रही है. लिहाजा आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बजाज फाइनेंस की नाकामयाबी को देखते हुए जुर्माना लगाया गया है. कंपनी के खिलाफ रिकवरी व कलेक्शन तरीकों को लेकर बार-बार शिकायतें भी आई हैं.

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कारण बताओ नोटिस हुआ था जारी

आगे कहा गया कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों कंपनी पर नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए. नोटिस के बदले कंपनी के जवाब, सुनवाई के दौरान मौखिक सबमिशंस और बजाज फाइनेंस द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशंस पर विचार करने के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए चार्ज सिद्ध होते हैं और इसलिए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है.

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ग्राहक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं होंगे प्रभावित

हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है. इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देना नहीं है.

Rbi