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दिवाली पर कैश गिफ्ट लेने पर लग सकता है टैक्स
दिवाली में कैश गिफ्ट का चलन काफी बढ़ गया है. यह सुविधाजनक भी है क्योंकि डिजिटल पेमेंट ऐप की वजह से पल भर में किसी को भी कैश गिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन दिवाली में कैश गिफ्ट लेने से पहले यह जानना भी जरूरी है कहीं इस पर आपकी टैक्स देनदारी तो नहीं बनती.एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स की धारा 56(2)(x) के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक या अधिक लोगों से 50 हजार रुपये से अधिक की रकम हासिल करता है तो उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से उसे टैक्स देना होगा. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक दिवाली पर कोई व्यक्ति किसी से दिवाली गिफ्ट के तौर पर कैश ले सकता है लेकिन यह गिफ्ट कितने का है इसका मूल्यांकन करना होगा.
हालांकि किसी वित्त वर्ष में गिफ्ट के तौर पर किसी चीज की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा से कीमत का गिफ्ट होगा तो टैक्स लगेगा. यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई कर्मचारी अपने एम्पलॉयर से गिफ्ट के तौर पर कैश हासिल करता है, तो यह 50 हजार रुपये से ज्यादा न होने पर भी टैक्स के दायरे में आता है. इसका कैलकुलेशन कर्मचारी की वेतन से हुई आय के बतौर किया जाएगा.
क्या रिश्तेदारों को कैश गिफ्ट देने पर टैक्स लगेगा?
आईटी एक्ट की धारा 56(2)(x)में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कैश गिफ्ट रिश्तेदार से मिलता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन यहां यह भी बताया गया है कि रिश्तेदार के दायरे में कौन आएंगे. इसमें कहा गया है कि पति या पत्नी, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई या बहन. किसी व्यक्ति का वंशानुगत रिश्तेदार पति या पत्नी का कोई वंशानुगत रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दायरे में आते हैं.
क्या दोस्तों से मिले कैश गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है?
दोस्तों से गिफ्ट के तौर पर मिला कैश टैक्स देनदारी के दायरे में आता है. क्योंकि इनकम टैक्स नियम में साफ कहा गया है कि सिर्फ रिश्तेदारों के दायरे में आने वाले लोगों से मिला कैश गिफ्ट पर ही टैक्स नहीं लगता है. यहां यह बताना जरूरी है कैश गिफ्ट जिसे मिलता है उसकी टैक्स देनदारी बनती है. गिफ्ट देने वाले पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है.
(राजीव कुमार की डॉ. सुरेश सुराणा- फाउंडर, RSM India से बातचीत पर आधारित)