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Reliance-Future Retail Deal: रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल के सौदे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अमेजन के साथ विवाद में आया अहम मोड़

Reliance-Future Retail Deal: रिलायंस की रिटेल इकाई के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय के सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.

Reliance-Future Retail Deal: रिलायंस की रिटेल इकाई के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय के सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.

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Reliance-Future Retail Deal Amazon dispute Maintain status quo on deal with RIL Supreme Court to Future Retail

देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को फ्यूचर रिटेल (Future Retail) से 24713 करोड़ के सौदे पर 23 नवंबर की सुनवाई से पहले आगे बढ़ने से रोक दिया है.

Reliance-Future Retail Deal: रिलायंस की रिटेल इकाई के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय के सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को फ्यूचर रिटेल (Future Retail) से 24,713 करोड़ के सौदे पर 23 नवंबर की सुनवाई से पहले आगे बढ़ने से रोक दिया है. चीफ जस्टिस आरवी रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस सौदे को लेकर 23 नवंबर को क्रॉस-याचिकाओं पर सुनवाई होगी जिसे अमेजन (Amazon) और फ्यूचर रिटेल (Future Retail) ने दायर किया है. चीफ जस्टिस रमन्ना ने फ्यूचर रिटेल के काउंसिल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को ही एक सहमति आदेश (कंसेंट ऑर्डर) पास किया था जिसके तहत कोई भी नियामकीय संस्था बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के सौदे को मंजूरी नहीं देगी.

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Amazon और Future Retail ने दायर की हैं कॉस-याचिकाएं

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दोनों ही कंपनियों ने एक-दूसरे के खिलाफ याचिका दायर किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगी. फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला दायर किया है जिसमें हाई कोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. सिंगापुर ट्रिब्यूनल ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगाया था.

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वहीं दूसरी तरफ अमेजन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर किया है. एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने 28 सितंबर को फ्यूचर रिटेल को शेयरधारकों व क्रेडिटर्स से सौदे की मंजूरी को लेकर बैठक बुलाने को कहा था. अमेजन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है जिस पर कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल से प्रतिक्रिया मांगी है.

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गिरवी शेयरों को लेकर भी होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर अमेजन और फ्यूचर रिटेल को नोटिस जारी किया है.आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने अपने पास गिरवी रखे फ्यूचर रिटेल के शेयरों को डी-फ्रीज करने का अनुरोध किया है. ट्रस्टीशिप के सीनियर काउंसिल नीरज कौल ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मार्च को फ्यूचर रिटेल के शेयरों को अटैच कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में आगे सुनवाई से रोक दिया था तो वह शेयरों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रस्टीशिप की याचिका पर भी 23 नवंबर को सुनवाई होगी. इस बीच बेंच में शामिल जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उनके परिवार के पास रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के शेयर हैं तो अगर किसी पार्टी को कोई दिक्कत है तो वह हट सकती हैं. हालांकि अमेजन और फ्यूचर दोनों ही पक्षों के वकीलों ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है.

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