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पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से कहा है कि वे 30 सितंबर 2021 से अपने पैन को आधार से लिंक कर लें ताकि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो. सेबी ने एक प्रेस रिलीज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की 13 फरवरी की तारीख की अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो PAN काम करना बंद कर देगा. अगर PAN नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा.
लिंक नहीं होगा तो पैन हो जाएगा बेकार
CBDT ने 13 फरवरी 2020 को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि PAN को 1 जुलाई 2017 तक जारी PAN को अगर आधार से नहीं लिंक किया गया तो PAN कार्ड बेकार हो जाएगा. सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि सभी PAN कार्ड आधार नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाएं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के मुताबिक, सिर्फ असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और NRI के साथ 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इस नियम से छूट है.
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इस तरह PAN को आधार से करें लिंक
-https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें.
-अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सबसे पहले रजिस्टर कराएं. आपका यूजर आईडी आपका PAN होगा.
-अपने यूजर आईडी से लॉग-इन करें और आपके जन्म की तारीख पासवर्ड होगा.
-इसके बाद POPUP होगा कि अपने PAN को आधार से लिंक करें. अगर POPUP नहीं होता है तो आप मेन्यू बार के प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें.
-यहां आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा.
-PAN की जानकारी वेरिफाई करें. अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के बाद लिंक करें. लेकिन सब जानकारी ठीक है तो Link Now बटन पर क्लिक करें.
-इसके बाद एक POPUP जिसमें यह लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है.