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सेबी ने कंपनी के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के चलते किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ दूसरे प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से एक साल के लिए बैन कर दिया है.
बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक दिन पहले 3 फरवरी को फ्यूचर रिटेल के प्रमुख किशोर बियानी और कुछ अन्य प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. इसके बाद अब Future Retail Ltd का कहना है कि सेबी के इस फैसले से रिलायंस के साथ होने वाली 24713 करोड़ के सौदे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
बुधवार 4 फरवरी की देर रात फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने नियाकीय फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सेबी के फैसले का कंपनी के प्रबंध योजना पर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा कंपनी ने जानकारी दी कि किशोर बियानी, कुछ अन्य प्रमोटर्स और फ्यूचर प्रमोटर्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (FCRPL) सेबी के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं.
इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने लगाया बैन
सेबी ने कंपनी के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के चलते किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ दूसरे प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से एक साल के लिए बैन कर दिया है. किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के CMD और प्रमोटर हैं. किशोर बियानी के अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, अनिल बियानी और FCRL इंप्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट पर भी बैन लगाया गया है. सेबी ने प्रत्येक पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और गलत तरीके से मुनाफे के लिए 17.78 करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया है.
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सेबी के आदेश का नहीं होगा रिलायंस के सौदे पर प्रभाव
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि सेबी के आदेश में नजदीकी योजना (Impending Scheme) के तहत सिक्योरिटीज के लेन-देन को बाहर रखा गया. इस वजह से सेबी के आदेश से रिलायंस समूह के साथ चल रही योजना को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी. पिछले साल अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस के बीच फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग यूनिट्स की बिक्री को लेकर सौदा हुआ था.