/financial-express-hindi/media/post_banners/YPXtrHuKl3M21F8SO3bd.jpg)
SEBI के निर्देशों के मुताबिक अब गेहूं, क्रूड पाम ऑयल, मूंग और कुछ अन्य कमोडिटीज में नए कांट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे. (Image- Reuters)
बाजार नियामक सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने आज सोमवार (20 दिसंबर) को गेहूं समेत सात कमोडिटीज में नए डेरिवेटिव कांट्रैक्ट लॉन्च नहीं करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश स्टॉक एक्सचेंजों को जारी किया गया है. SEBI के निर्देशों के मुताबिक अब गेहूं, क्रूड पाम ऑयल, मूंग और कुछ अन्य कमोडिटीज में नए कांट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे. बाजार नियामक सेबी द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध एक साल तक तक जारी रहेंगे और मौजूदा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
मौजूदा कांट्रैक्ट्स में नहीं ले सकेंगे नए पोजिशन
धान (गैर-बासमती), गेहूं, सोयाबीन व इसके डेरिवेटिव्स, क्रूड पाम ऑयल और मूंग के नए कांट्रैक्ट्स अगले आदेश तक नहीं लॉन्च होंगे. इसके अलावा इस सूची में चना, सरसों व इसके डेरिवेटिव्स भी शामिल है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह प्रतिबंध एक साल तक जारी रहेगा. मौजूदा कांट्रैक्ट्स की बात करें तो नए पोजिशन नहीं ले सकेंगे और सिर्फ पोजिशन को स्क्वॉयर अप कर सकेंगे.