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SEBI ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इन्वेस्टर चार्टर पेश किया है.
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सिक्योरिटी मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इन्वेस्टर चार्टर (Investor Charter) पेश किया है. सेबी ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इन्वेस्टर चार्टर का मकसद निवेशकों को सिक्योरिटी मार्केट में लुभावने ऑफर के ज़रिए होने वाली ठगी से सावधान करना है. इस चार्टर में निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है. इन्वेस्टर चार्टर का मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बाजार के जोखिमों को लेकर सावधान करना है. इन्वेस्टर चार्टर के ज़रिए सेबी निवेशकों को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुरक्षित बाजार में निवेश में मदद पहुंचाना चाहता है. निवेशकों के अधिकारों में निवेशकों द्वारा SCORES में दायर शिकायतों का समाधान तय समय पर निष्पक्ष तरीके से किया जाना भी शामिल है.
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क्या कहा गया है चार्टर में
इस चार्टर के अनुसार निवेशकों के अधिकारों में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों, सेबी रजिस्टर्ड मध्यस्थों, रेगुलेटेड संस्थाओं और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त करना भी शामिल है. सेबी ने इस चार्टर में यह भी बताया है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सेबी ने कहा, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना उनके हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें कहा गया है कि सेबी अब मासिक आधार पर वेबसाइट में SCORES पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निपटारे के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रकाशित करता है. सेबी अपने पोर्टल SCORES के जरिये ऑनलाइन शिकायतों का निपटान करता है.
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इसमें आगे कहा गया है, "एक नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सेबी द्वारा रेगुलेटेड सभी मध्यस्थों / संस्थाओं को यह बताना होगा कि उन्हें निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने में औसतन कितना समय लगता है. सेबी ने कहा कि उसने स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के स्तर पर दलालों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के खिलाफ शिकायतों के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया है. सेबी अन्य रजिस्टर्ड मध्यस्थों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवाओं के लिए समान तंत्र स्थापित करने की संभावना को लेकर जांच कर रहा है.