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किरन मजुमदार शॉ ने बायोकॉन के शेयर में एलेग्रो कैपिटल द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग किए जाने के आरोप में की गई सेबी की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है.
SEBI Vs Kiran Majumdar Shaw: देश की बड़ी फार्मा कंपनियों में शामिल बायोकॉन (Biocon) की प्रमुख किरन मजुमदार शॉ ने मार्केट रेगुलेटर SEBI के इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े एक फैसले पर कड़ा एतराज जाहिर किया है. उन्होंने एलेग्रो कैपिटल (Allegro Capital) और उसके वरिष्ठ अधिकारी को बायोकॉन के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी करार देते हुए सेबी द्वारा सजा सुनाए जाने पर हैरानी जाहिर की है. किरन मजुमदार शॉ का कहना है कि सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला तर्कसंगत तरीके से लेना चाहिए. उन्होंने कहा है कि MSMF (Mazumdar-Shaw Medical Foundation) से बायोकॉन का कोई लेना-देना नहीं है. लिहाजा इस मामल में सेबी का फैसला गलत धारणाओं पर आधारित है.
MSMF का बायोकॉन से कोई लेना-देना नहीं : किरन मजुमदार शॉ
किरन मजुमदार शॉ ने इस सिलसिले में एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा है, "सेबी ने एलेग्रो कैपिटल, उसके सीईओ को बायोकॉन के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी करार देते हुए उनके बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है - ये बड़ा अजीब लॉजिक है. MSMF का बायोकॉन से क्या लेना-देना है? संबंधित अधिकारी को बताना चाहिए कि ऐसा उन्होंने अपनी किस जटिल परिकल्पना (convoluted hypothesis) के आधार पर किया है. सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में ऐसे फैसले करने चाहिए जो तर्कसंगत हों."
किरन मजुमदार शॉ का यह ट्वीट सेबी के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें उसने एलेग्रो कैपिटल और उनके एक वरिष्ठ अधिकारी को बायोकॉन के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी बताते हुए एक साल तक शेयर मार्केट से दूर रहने की सजा सुना दी है. इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर ने उन्हें गलत ढंग से कमाए गए मुनाफे को ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया है. यह रकम 24 लाख से ज्यादा होगी. इसके अलावा सेबी ने 8 जुलाई के अपने आदेश में एलेग्रो कैपिटल और उसके डायरेक्टर एवं प्रमुख शेयरधारक कुणाल अशोक कश्यप पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है.