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Portfolio Management Services के लिए सेबी का नया नियम, मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टाफ को लेना होगा NISM का सर्टिफिकेट

सेबी के नोटिफेकेशन के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) से जुड़े लोग चाहे वे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या मुख्य अधिकारी या फिर कर्मचारी, सभी का सर्टिफिकेशन जरूरी होगा.

सेबी के नोटिफेकेशन के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) से जुड़े लोग चाहे वे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या मुख्य अधिकारी या फिर कर्मचारी, सभी का सर्टिफिकेशन जरूरी होगा.

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FE Online
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Portfolio Management Services के लिए सेबी का नया नियम, मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टाफ को लेना होगा NISM का सर्टिफिकेट

सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से जु़ड़े अधिकारियों के लिए अनिवार्य किए सर्टिफिकेशन नियम

मार्केट रेगुलेटर पोर्टफोलियो सेबी ( SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजर की ओर से नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है. सेबी के नोटिफेकेशन के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) से जुड़े लोग चाहे वे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या मुख्य अधिकारी या फिर कर्मचारी, सभी का सर्टिफिकेशन जरूरी होगा. सेबी के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) से जुड़े व्यक्ति और फंड मैनेजमेंट में फैसला लेने वाले हर अथॉरिटी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ( NISM) से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा. यह सर्टिफिकेट NISM की परीक्षा पास करने पर मिलता है.

दो साल के भीतर हासिल करना होगा सर्टिफिकेशन

सेबी के 7 सितंबर, 2021 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS)से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और संबंधित फंड से जुड़े फैसले लेने वाले प्रमुख अधिकारियों के लिए दो साल के भीतर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि इस तरह के किसी व्यक्ति को रखने वाला या उसे नौकरी देने वाले पोर्टफोलियो मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि 7 सितंबर 2021 के बाद नौकरी शुरू करने से एक साल के भीतर वह शख्स सर्टिफिकेट हासिल कर ले. हालांकि पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते वैलिड AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर (ARN) या NISM सर्टिफिकेशन हासिल करना वाला शख्स इस नियम से मुक्त होगा.

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मार्च में जारी किए थे सेबी ने क्वालिफिकेशन से जुड़े नियम

इस साल मार्च में सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजर और उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर नए नियम जारी किए थे. इसके मुताबिक सिक्योरिटीज मार्केट में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम को ही मान्यता दी जाएगी. पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए NISM की ओर से चलाए जाने वाले एक साल से कम अवधि के कोर्स को मान्यता नहीं दी जाएगी. सेबी ने कहा था कि पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से फाइनेंस, लॉ, एकाउंटेंसी में प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होगी. या फिर उसे NISM से सिक्योरिटीज मार्केट (पोर्टफोलियो मैनेजमेंट) में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करना होगा.

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