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बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने YES बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर ( Rana Kapoor) को बड़ी राहत दी है. सेबी ने उनके बैंक अकाउंट के साथ ही म्यूचुअल फंड और शेयर होल्डिंग को डीफ्रिज करने के आदेश दिए हैं. कपूर फिलहाल कथित YES बैंक घोटाले के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पिछले साल मार्च ( 2020) में गिरफ्तार किया गया था. मार्च में ही सेबी ने उनके बैंक अकाउंट के साथ ही शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर पाबंदी लगा दी थी ताकि उनसे 1 करोड़ रुपये वसूले जा सकें.
सेबी ने राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था
सितंबर 2020 में सेबी ने राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना मॉर्गन क्रेडिट के ट्रांजैक्शन से जुड़े डिस्क्लोजर न करने के लिए लगाया गया था. मॉर्गन क्रेडिट, यस बैंक की एक अनलिस्टेड प्रमोटर थी. सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि यस बैंक के बोर्ड को लेन-देन के बारे में खुलासा न करके, कपूर ने अपने और स्टेकहोल्डर्स के बीच एक लेयर बनाई और एलओडीआर (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन किया.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेबी ने दिया आदेश
सेबी ने अकाउंट डीफ्रिज करने का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) के आदेश पर रोक लगा दिया था. उसने कपूर पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इस स्टे की शर्त के मुताबिक कपूर की ओर से 50 लाख रुपये पेमेंट करना है. सेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए कपूर ने यह रकम जमा करा दी थी.