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शेयर बाजार में अब शेयरों का मालिकाना या ट्रांसफर की प्रक्रिया एक कारोबारी दिन में पूरा हो जाएगा. अगले साल से यह नियम लागू हो जाएगा. इसके मुताबिक ट्रेड पूरा होने के एक दिन बाद शेयरों का ट्रांसफर या मालिकाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी.
रिटेल निवेशकों को होगी सुविधा
सेबी 1 जनवरी 2022 से स्टॉक एक्सचेंजों को मौजूदा T+2 साइकिल की जगह उससे तेज T+1 ट्रेड साइकिल ऑप्शन ऑफर करने की सुविधा देगा. इससे रिटेल निवेशकों को फायदा होगा. रिटेल निवेशक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.
सेबी ने एक सर्कुलर जारी कहा कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस मसलन स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और डिपोजिटर्स के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास यह सुविधा होगी कि वह T+1 या T+2 सेटलमेंट साइकिल में से कोई भी ऑफर करे. सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सभी शेयरधारकों के लिए किसी भी शेयर के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल चुन सकता है. हालांकि सेटलमेंट साइकिल बदलने के लिए कम से कम एक महीना पहले नोटिस देना होगा.
सेबी के मुताबिक, नई व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से लागू हो जाएगी. सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
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2003 में भी लागू हुई थी T+2 सिस्टम
सेबी ने 2003 में सौदा पूरा करने में लगने वाले समय को ‘T+3’ से कम कर ‘T+2’ किया था. इससे पहले, 900 से ज्यादा स्टॉकब्रोकर्स के ग्रुप द एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने सेबी को भेजी चिट्ठी में T+1 सेटलमेंट सिस्टम को लेकर चिंता जताई थी. ANMI का कहना था कि ऑपरेशनल और टेक्निकल चुनौतियों का समाधान किए बिना नई व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए.