/financial-express-hindi/media/post_banners/cngj3IFbrYozcZgIJHlo.jpg)
जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, ‘‘हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है.’’ (PTI)
/financial-express-hindi/media/post_attachments/QcGHXAflTGaQ0pDoJI0f.jpg)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (TDSAT ) के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. इस आदेश में टीडीसैट ने केंद्र से रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था.
जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, ‘‘हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है.’’ टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. दूरसंचार विभाग 30.33 करोड़ रुपये पहले ही समायोजित कर चुका है.
RCom के CoC की बैठक बुधवार को
रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) बुधवार को बैठक करेगी. कंपनी ने मंगलवार को बीएसई को बताया, "हम सूचित करना चाहते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के कर्जदाताओं की समिति की 16वीं बैठक बुधवार को होगी." फिलहाल, रिलायंस कम्युनिकेशंस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ की निगरानी में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है.
आरकॉम का गारंटी वाला कर्ज करीब 33,000 करोड़ रुपये है. क्रेडिटर्स ने अगस्त में करीब 49,000 करोड़ रुपये का दावा किया है.
आरकॉम ने अपनी सभी एसेट्स को बिक्री के लिए रखा है. इसमें 122 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, टावर कारोबार, आप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डेटा केंद्र शामिल हैं.