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म्यूचुअल फंड: डिविडेंड के जरिए सालाना 5000 रुपये से ज्यादा हुई आय, तो 10% कटेगा TDS

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ किया है कि बजट में 10 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये डिविडेंड पर ही लागू होगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ किया है कि बजट में 10 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये डिविडेंड पर ही लागू होगा.

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FE Online
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Mutual Fund Dividend Scheme: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ किया है कि बजट (Budget 2020) में 10 फीसदी टीडीएस (TDS) का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) द्वारा दिये गये डिविडेंड (Dividend) पर ही लागू होगा. यह यूनिट को भुनाने से होने वाले लाभ पर लागू नहीं होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरधारकों या यूनिटधारकों को भुगतान किये जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को समाप्त कर दिया है.

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इसकी जगह यह प्रस्ताव किया गया कि कंपनी या म्यूचुअल फंड के अपने शेयरधारकों या यूनिटधारकों को किये गये डिविडेंड भुगतान पर 10 फीसदी की दर से स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) होगी. यह टैक्स कटौती तब होगी जब डिविडेंड से आय साल में 5,000 रुपये से अधिक होगी.

जिन स्कीम पर डिविडेंड मिलता है उन्हीं पर होगी कटौती

10 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये डिविडेंड पर लागू होगा. यानी जिन म्यूचुअल फंड्स स्कीम में डिविडेंड मिलता है यानी डिविडेंड स्कीम पर ही टैक्स लगेगा. वहीं, आप आप अपना पैसा स्कीम से निकालते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. आपको बता दें कि बजट में सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कंपनियों पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाने का प्रस्ताव किया है. नए फैसले के तहत अब डिविडेंड पर टैक्स निवेशक चुकाएगा.

Tax Department से  मांगी गई थी सफाई

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ये सवाल पूछे गये थे कि क्या म्यूचुअल फंड को यूनिट भुनाने से होने वाले पूंजी लाभ पर भी टीडीएस काटने की जरूरत है. म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन आॅफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था.

Cbdt Income Tax Department Mutual Fund