scorecardresearch

कंपोजीशन डीलर्स को राहत: एक बार फिर बढ़ी GSTR 4 दाखिल करने की डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक मौका

पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार है, जब समयसीमा को बढ़ाया गया है.

पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार है, जब समयसीमा को बढ़ाया गया है.

author-image
FE Online
एडिट
New Update
gst news

Representational Image: PTI

The government extended by 2 months the due date for filing of annual GST returns for 2019-20 by composition dealers to October 31, GSTR 4, CBIC यह रिटर्न भरने की वास्तविक अंतिम तिथि 15 जुलाई थी. Image: PTI

GST के तहत कंपोजीशन स्कीम (Composition Scheme) विकल्प का फायदा लेने वालों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है. पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार है, जब समयसीमा को बढ़ाया गया है.

यह रिटर्न भरने की वास्तविक अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया था. अब एक बार फिर इसे डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GSTR 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.’’

Advertisment

,

AGR: SC से टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, बकाया चुकाने के लिए मिला 10 साल; Airtel 5% चढ़ा

कौन ले सकता है कंपोजीशन स्कीम का फायदा

माल एवं सेवाकर (GST) के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये तक है, वह कंपाजीशन स्कीम को अपना सकता है. इस योजना के तहत आने वाले मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारियों को एक फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है, जबकि अल्कोहल नहीं परोसने वाले रेस्टोरेंट को पांच फीसदी की दर से जीएसटी देना होता है.

Gst