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Representational Image: PTI
 यह रिटर्न भरने की वास्तविक अंतिम तिथि 15 जुलाई थी. Image: PTIGST के तहत कंपोजीशन स्कीम (Composition Scheme) विकल्प का फायदा लेने वालों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है. पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार है, जब समयसीमा को बढ़ाया गया है.
यह रिटर्न भरने की वास्तविक अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया था. अब एक बार फिर इसे डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GSTR 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.’’
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Last date GSTR 4 for FY 2019-20 extended to 31st October 2020. Notification will follow. @FinMinIndia@nsitharamanoffc@ianuragthakur
— CBIC (@cbic_india) August 31, 2020
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कौन ले सकता है कंपोजीशन स्कीम का फायदा
माल एवं सेवाकर (GST) के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये तक है, वह कंपाजीशन स्कीम को अपना सकता है. इस योजना के तहत आने वाले मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारियों को एक फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है, जबकि अल्कोहल नहीं परोसने वाले रेस्टोरेंट को पांच फीसदी की दर से जीएसटी देना होता है.
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