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ज़ी एंटरटेनमेंट अब Invesco के खिलाफ जवाबी कदम उठा रही है.
Zee Entertainment और कंपनी में माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स Invesco और OFI Global China में टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है.Zee Entertainment ने ईजीएम बुलाने के NCLT के फैसले के खिलाफ NCLAT ( National Company Law Appellate Tribunal ) का रुख किया है. NCLT (National Company Law Tribunal) ने कहा था कि ज़ी एंटरटेनटमेंट कंपनी के शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाए. कंपनी में लगभग 17.88 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले Invesco और OFI Global China Fund ने ज़ी एंटरटेनमेंट के एमडी पुनीत गोयनका को हटाने के लिए ईजीएम बुलाने की मांग की थी. NCLT ने कहा था कि ज़ी को ईजीएम बुलाना चाहिए.
Zee Entertainment और Invesco के बीच तीन कानूनी लड़ाइयां
ज़ी और Invesco के बीच अब तीन कानूनी लड़ाई लड़ी जाएंगीं. NCLT ने ज़ी एंटरटेनमेंट से कहा है कि वह 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक Invesco और दूसरे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की याचिका पर जवाब दाखिल करे. Zee ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि इसने बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि Invesco और OFI Global China Fund की ओर से ईजीएम बुलाने के लिए भेजे गए Requisition Notice को गैरकानूनी और अमान्य करार दे. NCLT की मुंबई बेंच ने 30 सितंबर 2021 की सुनवाई के दौरान Zee से कहा था कि वह ईजीएम बुलाने की Invesco की मांग पर विचार करे. लेकन Zee Entertainment का कहना था कि अलग-अलग कानूनों के तहत कंप्लांयस न होने और कंपनी के शेयरहोल्डर्स और स्टेकहोल्डर्स के हितों के मद्देनजर ईजीएम बुलाने की मांग खारिज कर दी गई है.
Zee Entertainment ने Invesco के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की, ईजीएम न बुलाने पर अड़ी
NCLT ने कहा था, ज़ी को जल्द जवाब देना होगा
मंगलवार को NCLT ने कहा था कि मामला सीधा है . यह फैसला करना है कि ईजीएम के लिए मांग वैलिड है या नहीं. NCLT ज़ी एंटरटेनमेंट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए हफ्ते- दर-हफ्ते का वक्त नहीं दे सकता. हालांकि आदेश जवाबी याचिका दायर पर सुनवाई के बाद ही दिया जाएगा. हमारी नजर में न्यूनतम समय तो दिया ही जाना चाहिए. अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.