Health ministry releases draft National Pharmacy Commission Bill seeks comments: मोदी सरकार ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का ड्राफ्ट जारी करके इस प्रस्तावित बिल पर आम लोगों की राय मांगी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार यह विधेयक लागू होने पर 75 साल पुराने फार्मेसी एक्ट की जगह लेगा. प्रस्तावित बिल के तहत एक नेशनल फार्मेसी रजिस्टर बनाने की पेशकश की गई है, जिसमें देश भर के सभी फार्मेसी प्रोफेशन्स का ब्योरा शामिल किया जाएगा. इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के तहत एक नेशनल फार्मेसी कमीशन की स्थापना भी की जाएगी, जो मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (Pharmacy Council of India) की जगह लेगा.
वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रस्तावित बिल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का मसौदा 10 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मंगाई हैं. इस ड्राफ्ट विधेयक का उद्देश्य देश भर में एक समान फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है, ताकि बेहतर क्वालिटी वाले अफोर्डेबल फार्मेसी एजुकेशन की उपलब्धता को देश के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जा सके और फार्मेसी प्रोफेशनल्स की सेवाएं सभी नागरिकों को मिल सकें. इसके साथ ही बिल में फार्मेसी से जुड़ी संस्थाओं का समय-समय पर पारदर्शी ढंग से मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया गया है.
फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित बिल में फार्मेसी सर्विस के सभी क्षेत्रों में नैतिकता का ऊंचा स्तर (high ethical standard) बनाए रखने के इरादे से पूरे भारत के लिए एक फार्मेसी रजिस्टर मेंटेन करने की बात भी कही गई है. ड्राफ्ट बिल में इसके लिए एक फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो इस नेशनल फार्मेसी रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी निभाएगा. इस रजिस्टर में देश भर के फार्मेसी प्रोफेशनल्स के सारे विवरण दर्ज किए जाएंगे.
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नेशनल फार्मेसी रजिस्टर में दर्ज होगा सारा विवरण
ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि "फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड एक ऑनलाइन और लाइव नेशनल फार्मेसी रजिस्टर (NPR) मेंटेन करेगा, जिसमें फार्मेसी प्रोफेशनल का नाम, पता, उसकी क्वालिफिकेशन समेत नियमों के मुताबिक सभी जरूरी विवरण शामिल होंगे." यह बोर्ड नेशनल फार्मेसी रजिस्टर को एक डिजिटल पोर्टल/ वेबसाइट के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएगा. बिल में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि नेशनल कमीशन/बोर्ड की हर राज्य में इकाई होगी, जो उस राज्य में स्टेट फार्मेसी प्रोफेशनल रजिस्टर और स्टेट फार्मेसी रजिस्टर को मेंटेन करेगी. इस बिल के लागू होने के 3 महीने के भीतर राज्य इकाई को अपने स्टेट रजिस्टर की डिजिटल और फिजिकल कॉपी फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड/कमीशन को मुहैया करानी होगी.
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शिकायतों की सुनवाई का भी प्रावधान
ड्राफ्ट बिल में फार्मेसी प्रोफेशनल्स के काम में लेटेस्ट रिसर्च के इस्तेमाल और उनकी तरफ से रिसर्च में योगदान किए जाने को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. बिल में बदलती जरूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने और शिकायतों की सुनवाई के लिए एक प्रभावशाली ग्रीवांस रिड्रेस मेकेनिज्म (grievance redress mechanism) स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है.
National Pharmacy Commission Bill : नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल का ड्राफ्ट जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से मांगी राय
Pharmacy Act to be repealed: प्रस्तावित बिल में नेशनल फार्मेसी रजिस्टर बनाने की पेशकश, सभी फार्मेसी प्रोफेशन्स का ब्योरा रहेगा शामिल, 75 साल पुराने फार्मेसी एक्ट की जगह लेगा प्रस्तावित विधेयक.
Pharmacy Act to be repealed: प्रस्तावित बिल में नेशनल फार्मेसी रजिस्टर बनाने की पेशकश, सभी फार्मेसी प्रोफेशन्स का ब्योरा रहेगा शामिल, 75 साल पुराने फार्मेसी एक्ट की जगह लेगा प्रस्तावित विधेयक.
National Pharmacy Commission Bill : स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल का मसौदा जारी करके आम नागरिकों से उनकी राय मांगी है. (Image : Pixabay)
Health ministry releases draft National Pharmacy Commission Bill seeks comments: मोदी सरकार ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का ड्राफ्ट जारी करके इस प्रस्तावित बिल पर आम लोगों की राय मांगी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार यह विधेयक लागू होने पर 75 साल पुराने फार्मेसी एक्ट की जगह लेगा. प्रस्तावित बिल के तहत एक नेशनल फार्मेसी रजिस्टर बनाने की पेशकश की गई है, जिसमें देश भर के सभी फार्मेसी प्रोफेशन्स का ब्योरा शामिल किया जाएगा. इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के तहत एक नेशनल फार्मेसी कमीशन की स्थापना भी की जाएगी, जो मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (Pharmacy Council of India) की जगह लेगा.
वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रस्तावित बिल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का मसौदा 10 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मंगाई हैं. इस ड्राफ्ट विधेयक का उद्देश्य देश भर में एक समान फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है, ताकि बेहतर क्वालिटी वाले अफोर्डेबल फार्मेसी एजुकेशन की उपलब्धता को देश के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जा सके और फार्मेसी प्रोफेशनल्स की सेवाएं सभी नागरिकों को मिल सकें. इसके साथ ही बिल में फार्मेसी से जुड़ी संस्थाओं का समय-समय पर पारदर्शी ढंग से मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया गया है.
फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित बिल में फार्मेसी सर्विस के सभी क्षेत्रों में नैतिकता का ऊंचा स्तर (high ethical standard) बनाए रखने के इरादे से पूरे भारत के लिए एक फार्मेसी रजिस्टर मेंटेन करने की बात भी कही गई है. ड्राफ्ट बिल में इसके लिए एक फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो इस नेशनल फार्मेसी रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी निभाएगा. इस रजिस्टर में देश भर के फार्मेसी प्रोफेशनल्स के सारे विवरण दर्ज किए जाएंगे.
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नेशनल फार्मेसी रजिस्टर में दर्ज होगा सारा विवरण
ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि "फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड एक ऑनलाइन और लाइव नेशनल फार्मेसी रजिस्टर (NPR) मेंटेन करेगा, जिसमें फार्मेसी प्रोफेशनल का नाम, पता, उसकी क्वालिफिकेशन समेत नियमों के मुताबिक सभी जरूरी विवरण शामिल होंगे." यह बोर्ड नेशनल फार्मेसी रजिस्टर को एक डिजिटल पोर्टल/ वेबसाइट के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएगा. बिल में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि नेशनल कमीशन/बोर्ड की हर राज्य में इकाई होगी, जो उस राज्य में स्टेट फार्मेसी प्रोफेशनल रजिस्टर और स्टेट फार्मेसी रजिस्टर को मेंटेन करेगी. इस बिल के लागू होने के 3 महीने के भीतर राज्य इकाई को अपने स्टेट रजिस्टर की डिजिटल और फिजिकल कॉपी फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड/कमीशन को मुहैया करानी होगी.
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शिकायतों की सुनवाई का भी प्रावधान
ड्राफ्ट बिल में फार्मेसी प्रोफेशनल्स के काम में लेटेस्ट रिसर्च के इस्तेमाल और उनकी तरफ से रिसर्च में योगदान किए जाने को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. बिल में बदलती जरूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने और शिकायतों की सुनवाई के लिए एक प्रभावशाली ग्रीवांस रिड्रेस मेकेनिज्म (grievance redress mechanism) स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है.