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SC on NEET UG paper leak If sanctity of exam is lost, re-test has to be ordered: पेपर लीक सहित तमाम आरोपों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि नीट परीक्षा आयोजित कराने वाले टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करना होगा. इसके अलावा सरकार और सीबीआई को भी बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करना होगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई के हलफनामे को बुधवार शाम 5 बजे रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और याचिकाकर्ताओं के वकील को भी सौंपा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को नीट परीक्षा में अबतक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इसके अलावा अदालत में बेंच ने एनटीए को पेपर लीक होने की घटना और 5 मई को परीक्षा आयोजित होने के बीच की समय अवधि से अवगत कराने का निर्देश दिया है.
सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही है. सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा. मामले पर अगली सुनवाई गुरूवार को होनी है. सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है.
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(खबर अपडेट की जा रही है..)