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भावी डॉक्टर्स अब मेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे.
NEET Results: भावी डॉक्टर्स अब मेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे. देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज गुरुवार 28 अक्टूबर को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के परिणाम को घोषित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को मंजूरी दे दी है. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने आज मेडिकल के स्नातक कोर्सेज में दाखिले की प्रवेश परीक्षा के परिणाम पर लगे स्टे को हटा दिया. यह स्टे बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो प्रतियोगियों की याचिका पर यह स्टे लगाया था. इन दोनों प्रतियोगियों ने महाराष्ट्र में एक सेंटर पर अपने प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट्स के आपस में मिल जाने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नीट रिजल्ट्स को घोषित करने की मंजूरी नहीं दी थी और आदेश दिया था कि इन दोनों स्टूडेंट्स की परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएं.
दोनों स्टूडेंट्स के भविष्य पर दिवाली के बाद होगा फैसला
एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट नें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिवाली की छुट्टियां बीतने के बाद इन दोनों विद्यार्थियों की याचिका पर फैसला लिया जाएगा. बेंच ने कहा कि इन सबके बीच एक नोटिस जारी हो सकता है और काउंटर याचिका दाखिल हो सकता है लेकिन इसके चलते 16 लाख स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पर रोक नहीं लगाया जा सकता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया था कि वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट्स टेस्ट शुरू होने से पहले आपस में मिल गए थे. इसके चलते हाईकोर्ट ने उन्हें दोबारा टेस्ट में शामिल होने का अवसर देने का आदेश दिया था.
NEET पिछले महीने हुए थे आयोजित
मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) पिछले महीने 12 सितंबर को आयोजित हुई थी. इस परीक्षा में देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 16,14,777 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे. ये परीक्षाएं 202 शहरों में बनाए गए 3862 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थीं.
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