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Image: Reuters
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने JEE (Main) April 2020 और NEET 2020 परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है. लिहाजा अब ये परीक्षाएं सितंबर में निर्धारित शिड्यूल पर ही होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के महत्वपूर्ण साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता और जिंदगी को आगे बढ़ना होगा. बता दें कि कोर्ट कोविड-19 स्थिति को देखते हुए 11 राज्यों के 11 छात्रों द्वारा डाली गई जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
इन छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 जुलाई को जारी उस नोटिस को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें एजेंसी ने जेईई मेन अप्रैल 2020 और नीट अंडरग्रेजुएट एग्जाम्स सितंबर में कराने का फैसला किया था. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक परीक्षा न कराई जाएं.
लंबे वक्त तक अधर में नहीं लटका सकते करियर
जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि छात्रों के करियर को लंबे वक्त तक अधर में नहीं लटकाया जा सकता. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि COVID-19 एक साल और जारी रह सकता है. पीठ ने कहा कि जीवन को आगे बढ़ना होगा. छात्रों के महत्वपूर्ण साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता. इसलिए ये प्रमुख परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होंगी.
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उठाए जाएंगे सभी एहतियाती व सुरक्षात्मक कदम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन परीक्षाओं को कराने के लिए सभी एहतियात और सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे. JEE मेन अप्रैल 2020 परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित करने और NEET UG 2020 परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने का कार्यक्रम है.