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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने से इनकार, कल से शुरू होगी काउंसलिंग

Supreme Court verdict on NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा नहीं कराई जाएगी. कल यानी बुधवार 24 जुलाई से मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.

Supreme Court verdict on NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा नहीं कराई जाएगी. कल यानी बुधवार 24 जुलाई से मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.

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FE Hindi Desk
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Supreme Court verdict on NEET UG 2024

नीट यूजी परीक्षा मामले में सीबीआई जांच जारी है. फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा.(Image: Youtube/supreme court)

Supreme Court verdict on NEET UG 2024: विवादों से घिरी NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. कल यानी बुधवार 24 जुलाई से मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीट परीक्षा में फिजिक्स के 19वें सवाल के लिए 4 विकल्प को सही बताया है.

दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा

विवादों से घिरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि पेपर के सिस्टेमिक लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने करीब 23.33 लाख उम्मीदवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतरिम फैसले को रिजर्व रखा है और विस्तृत फैसला बाद में सुनाने की बात कही.

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चीफ जस्टिस ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है. हालांकि, पीठ ने कहा कि पेपर लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है. इस साल 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय निशाने पर है.

नीट-यूजी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत: धर्मेंद्र प्रधान

नीट यूजी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा. इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नीट-यूजी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए मंगलवार को इसे ‘सत्य की जीत’ बताया और कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंतिम परिणाम दो दिनों में घोषित किए जाएंगे. प्रधान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “सत्यमेव जयते. सत्य की जीत हुई है.” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कहती रही है कि बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है और उच्चतम न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं करेगी है और ‘‘परीक्षाओं की शुचिता हमारे लिए सर्वोच्च है’’. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी परीक्षा में अनियमितता में संलिप्त पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. 

इस वजह से फिर से जारी होगा नीट यूजी रिजल्ट

अंतरिम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के 19वें सवाल के जवाब भी तय कर दिया है. कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की राय का हवाला देते हुए सवाल नंबर 19 का जवाब विकल्प 4 को सही माना है. अब एनटीए नए सिरे अगले 2 दिन में सभी उम्मीदवारों के नतीजे जारी करेगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के अनुसार संशोधन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनटीए दो दिनों में नीट-यूजी के अंतिम परिणाम घोषित करेगी. विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह नीट मुद्दे पर “अराजकता और अशांति” पैदा करने की कोशिश कर रहा है. एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करती है. पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी. इनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे.

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