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Windfall Tax: विंडफाल टैक्स का मतलब किसी अप्रत्याशित लाभ पर लगाए जाने वाले टैक्स से है.
Windfall Tax Revised: सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल (Crude) पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है. इसके साथ ही डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ा दी है. सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ओएनजीसी (ONGC) जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. यह कटौती 2 नवंबर, 2022 से लागू होगी.
ATF और डीजल एक्सपोर्ट पर कितनी बढ़ी दरें
सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 12 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपए प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है. इसके अलावा एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स 3.50 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है.
क्रूड पर कितनी राहत
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ओएनजीसी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. यह कटौती 2 नवंबर, 2022 से लागू होगी.
बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने की घोषणा की थी. उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर यह कर लगाया गया था. बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया.
क्या होता है विंडफाल टैक्स
विंडफाल टैक्स का मतलब किसी अप्रत्याशित लाभ पर लगाए जाने वाले टैक्स से है. अगर किसी वजह से कंपनी को अप्रत्याशित लाभ होता है तो सरकार इस लाभ पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है. रूस यूक्रेन संकट की वजह से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी. जिससे तेल कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से काफी मुनाफा हुआ था. जिससे सरकार ने इस तेल पर टैक्स लगाने का फैसला लिया था. वहीं सरकार के इस फैसले से घरेलू सप्लाई बढ़ाने में भी मदद मिली है.