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Windfall Tax: केंद्र सरकार ने विंडफाल टैक्स में बदलाव किया है.
Windfall Tax: केंद्र सरकार ने विंडफाल टैक्स में बदलाव किया है. क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर विंडफाल टैक्स बढ़ गया है. वहीं डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है. पेट्रोल निर्यात पर जीरो ड्यूटी बरकरार है. जेट फ्यूल यानी ATF पर भी यह 5 रुपए प्रति लीटर बरकरार है. ये सभी बदलाव आज यानी 17 नवंबर से लागू है. बता दें कि सरकार समय समय पर विंडफाल टैक्स में अपडेट करती है.
कितना बढ़ा या घटा टैक्स
घरेलू स्तर पर क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफाल टैक्स 700 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया है. अब यह 9500 रुपए से बढ़कर 10200 रुपए प्रति टन हो गया है. डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी में प्रति लीटर 3 रुपए की कटौती की गई है. पहले एक लीटर डीजल निर्यात पर 13.50 रुपए की ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर 10.50 रुपए कर दिया गया है.
डीजल पर 1.50 रुपए का सेस
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पब्लिक सेक्टर की ONGC जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले क्रूड पर आज यानी 17 नवंबर से टैक्स बढ़ गया है. डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में 1.50 रुपए प्रति लीटर ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस’ शामिल है. जेट ईंधन पर 5 रुपए का टैक्स एक नवंबर को पिछली समीक्षा में निर्धारित किया गया था.
क्या होता है विंडफाल टैक्स
विंडफाल टैक्स का मतलब किसी अप्रत्याशित लाभ पर लगाए जाने वाले टैक्स से है. अगर किसी वजह से कंपनी को अप्रत्याशित लाभ होता है तो सरकार इस लाभ पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है. रूस यूक्रेन संकट की वजह से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी. जिससे तेल कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से काफी मुनाफा हुआ था. जिससे सरकार ने इस तेल पर टैक्स लगाने का फैसला लिया था. वहीं सरकार के इस फैसले से घरेलू सप्लाई बढ़ाने में भी मदद मिली है.
1 जुलाई को लागू हुआ था
सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. सबसे पहले 1 जुलाई 2022 को पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी. इसके अलावा, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23250 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया गया था.
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