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New Tax System: PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर मिलती रहेगी टैक्स छूट, जानें कैसे

वैकल्पिक टैक्स स्लैब का फायदा लेने वाले आयकर कानून के चैप्टर VIA के तहत मिलने वाले टैक्स एग्जेंप्शन और टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं उठा सकते.

वैकल्पिक टैक्स स्लैब का फायदा लेने वाले आयकर कानून के चैप्टर VIA के तहत मिलने वाले टैक्स एग्जेंप्शन और टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं उठा सकते.

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Ritika Singh
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You can still take tax benefit on PPF and sukanya samriddhi scheme under new optional income tax regime

Image: Reuters

You can still take tax benefit on PPF and sukanya samriddhi scheme under new optional income tax regime Image: Reuters

Tax Benefit on PPF and SSY: बजट 2020 में सरकार की ओर से नए वैकल्पिक इनकम टैक्स स्लैब का एलान किया गया. लेकिन इस कम दर वाले टैक्स स्लैब के साथ शर्त है कि करदाता को 70 टैक्स एग्जेंप्शन और डिडक्शंस को छोड़ना होगा. यानी वैकल्पिक टैक्स स्लैब का फायदा लेने वाले आयकर कानून के चैप्टर VIA के तहत मिलने वाले टैक्स एग्जेंप्शन और टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं उठा सकते. यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस आदि निवेश विकल्पों में निवेश पर टैक्स बेनफिट हासिल नहीं किया जा सकता.

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लेकिन अभी भी कुछ विकल्प ऐसे हैं, जो नए टैक्स सिस्टम में भी आपको एक हद तक टैक्स बेनिफिट दिलाएंगे. इनमें PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम भी शामिल हैं. कैसे आइए जानते हैं...

PPF

पुरानी कर व्यवस्था के तहत PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड EEE (एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट) कैटेगरी के तहत आता है. किसी बचत स्कीम को EEE दर्जा मिलने का मतलब है कि उस स्कीम में लगाया जाने वाला पैसा, उससे आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला अमाउंट तीनों पर टैक्स नहीं लगता है. यानी पुराने टैक्स सिस्टम में PPF में डाले जाने वाला पैसा, उस पर आने वाला ब्याज और 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर हासिल होने वाला मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री है. PPF में निवेश पर आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में PPF में निवेश पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन निवेश पर मिलने वाले ब्याज और PPF का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली कुल रकम वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स फ्री रहेगी.

PPF खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है. इसमें सालाना 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के अधिकतम निवेश पर 7.9 फीसदी सालाना की मौजूदा दर से ब्याज मिल रहा है.

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सुकन्या समृद्धि स्कीम (SSY)

सुकन्या समृद्धि स्कीम में 10 वर्ष तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खोला जा सकता है. इस स्कीम में जमा की जाने वाली रकम पर भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा जमा रकम पर आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री है.

नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी PPF की ही तरह जमा ​की जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं लिया जा सकेगा. हालांकि जमा पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर हासिल होने वाला कुल अमाउंट नई व्यवस्था में भी टैक्स फ्री होगा.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट को पोस्ट ऑफिस और बड़े बैंकों में खुलवाया जा सकता है. अकाउंट को मिनिमम 250 रुपये में खुलवाया जा सकता है और एक वित्त वर्ष में मिनिमम जमा 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तय की गई है. इस वक्त पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला सालाना ब्याज 8.4 फीसदी है.

Public Provident Fund Ppf