/financial-express-hindi/media/post_banners/raEzaq2Ky2j8Otmk4ca9.jpg)
Due to the decreased business, nationwide shutdowns, and closing of the limited marketplaces during the pandemic, 43 per cent of SMEs accepted the digital solution. (Image for representation)
केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में थोक व खुदरा व्यापारियों को एमएसएमई (माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के दायरे में लाने का ऐलान किया था. इससे अब थोक व खुदरा व्यापारियों को कारोबार के लिए लोन लेने में आसानी होगी. हालांकि इसके लिए उन्हें सेल्फ-डिक्लेरेशन और कॉस्ट-फ्री प्लेटफॉर्म Udyam पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह पोर्टल इनकम टैक्स और जीएसटीआईएन सिस्टम से मिला हुआ है जिससे आधार नंबर/पैन भरने पर यह अपने आप इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ी हुई डिटेल्स ले लेता है. इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबारियों को सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ती है जिसके बाद एमएसएमईज को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड होता है जिससे पोर्टल पर एंटरप्राइज के बारे में जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है.
इस तरह करें उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
- उद्यम पोर्टल udyamregistration.gov.in पर जाएं
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए होमपेज पर New Registration पर क्लिक करें.
- आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर का नाम भरें.
- 'वैलिडेट एंड जेनेरेट ओटीपी' पर क्लिक करें.
- पैन वेरिफिकेशन स्टेप के लिए जरूरी डिटेल्स भरें.
- उद्यम रजिस्ट्रेशन बॉक्स दिखेगा जिसमें जरूरी डिटेल्स भरने होंगे.
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक मैसेज मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. इस नंबर की शुरुआत UDYAM से होगी.
एमएसएमई के तहत इन्हें किया जाता है शामिल
- एक करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश और पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यम को माइक्रो एंटरप्राइजेज के तहत रखा जाता है.
- दस करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश और पचास करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यम को मिडिल एंटरप्राइजेज के तहत रखा जाता है.
- पचास करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश और 250 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले उद्यम को मीडियम एंटरप्राइजेज के तहत रखा जाता है.
एमएसएमई को मिलते हैं कई फायदे
- एक एंटरप्राइजेज की कई गतिविधियों के लिए एक ही बार उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
- बिना किसी सिक्योरिटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं.
- एमएसएमई को प्राइम मिनिस्टर एंप्लॉयमेंट जेनेरेशन प्रोग्राम के तहत नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन मिलता है.
- सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड्स ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) के तहत बिना सिक्योरिटी के दो करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं.
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us