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नई वेबसाइट आने के बाद सारे काम www.incometax.gov.in पर होंगे. (Image- Income Tax Portal)
Income Tax New Website: इनकम टैक्स की नई वेबसाइट आज सोमवार 7 जून से शुरू हो जाएगी. इसके पहले टैक्सपेयर्स इस वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in टैक्स से जुड़े अपने कार्यों को कर रहे थे लेकिन नई वेबसाइट आने के बाद सारे काम www.incometax.gov.in पर होंगे. पुरानी वेबसाइट को 1 जून को ही बंद किया जा चुका है यानी कि पिछले हफ्ते टैक्सपेयर्स का आयकर विभाग की वेबसाइट पर होने वाले कोई काम नहीं हुए. इस नए पोर्टस पर टैक्सपेयर्स को पुरानी वेबसाइट के मुकाबले अधिक सहूलियतें मिलेंगी. हालांकि आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नया वेबसाइट आज से शुरू हो जाएगा लेकिन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत 18 जून को एडवांस्ड टैक्स की किश्त की तारीख के बाद की जाएगी. इसके अलावा पहली बार दी जा रही मोबाइल ऐप की सुविधा को भी 18 जून से शुरू किया जाएगा. इससे टैक्सपेयर्स टैक्स से जुड़े कामकाज ऐप पर भी कर सकेंगे.
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Income Tax की नई वेबसाइट में यह होगा खास
- नए पोर्टल पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) के तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा है ताकि टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द रिफंड जारी किया जा सके.
- सभी लेन-देन और अपलोड्स या पेंडिंग काम एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे. इससे टैक्सपेयर्स को सभी चीजें एक ही पेज पर मिल जाएगी ताकि वे आगे की कार्यवाही आगे कर सकें.
- नि:शुल्क आईटाआर सॉफ्टवेयर मिलेगा. इसमें हमेशा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मिलेंगे. इससे टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर खुद ही भरने में आसानी होगी. टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर1,4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) के लिए मदद मिलेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर 3, 5, 6, 7 तैयार करने की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी.
- टैक्सपेयर्स को अपने वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस/प्रोफेशन समेत आय के कुछ विशेष डिटेल्स देने के लिए अपने प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग उनके आईटीआर को पहले से ही भरने में किया जाएगा.
- टैक्सपेयर्स के किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए एक नया कॉल सेंटर होगा.
- विस्तृत एफएक्यू (अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न), उपयोगकर्ताओं के लिए नियमावली, वीडियो और चैटबॉट/लाइव एजेंट भी प्रदान किए गए हैं.
- आयकर फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने, फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में नोटिस के जवाब प्रस्तुत करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
- टीडीएस और एसएफटी विवरण के अपलोड होने के बाद वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ को पहले से ही भरने की विस्तृत क्षमता उपलब्ध होगी जिसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है है.
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