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UP: किसानों, बुजुर्गों को मिलती है 6000 रु सालाना पेंशन, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना चलाता है.

उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना चलाता है.

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Ritika Singh
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how to apply online for Old age pension scheme uttar pradesh, kisan pension scheme uttar pradesh, UP social welfare department pension schemes

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उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना चलाता है. इस पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन, जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक तक है, पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं. इस दायरे में बुजुर्ग ​किसान भी आते हैं.

योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से चार त्रैमासिक किस्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है. यूपी सरकार ने अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन येाजना के लिए 1459 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं.

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लाभार्थी चयन प्रक्रिया

- लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उप—जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है.

- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को भेजा जाता है. प्राप्त प्रस्ताव को जांच के बाद मंजूर करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.

- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए सभी लाभार्थियों का सत्यापन हर साल मई और जून में कराया जाता है.

ऑनलाइन होता है आवेदन

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इसकी प्रक्रिया जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आवेदन को किन दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की जरूरत होगी-

  • फोटो (JPEG इमेज)
  • जन्म/आयु प्रमाण पत्र (PDF फॉर्मेट में)
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे- वोटर आईडी/आधार कार्ड/राशन कार्ड (PDF फॉर्मेट में)
  • बैंक पासबुक (PDF फॉर्मेट में)
  • आय प्रमाण पत्र (PDF फॉर्मेट में)

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ऐसे करें आवेदन

  • http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाकर 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें.
  • अब नए खुले पेज में 'न्यू एंट्री फॉर्म' पर क्लिक करें.
  • फॉर्म में मांगी कई सभी जानकारियां जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, तहसील, जिला, जन्मतिथि, बैंक का नाम, खाता संख्या आदि भरें और सभी डॉक्युमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करते जाएं.
  • अब 'सेव' पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन संख्या ऑनलाइन जनरेट हो जाएगी. इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है.
  • अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो इसके सेव होने के बाद http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=OldAgePension पर जाकर 'एडिट सेव्ड फॉर्म/फाइनल सबमिट' पर जाकर गलतियों को ठीक किया जा सकता है. गलतियां ठीक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद फॉर्म में कोई सुधार नहीं हो सकेगा.
  • फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म स्वतः जनपदीय जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को चला जाएगा.

http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=OldAgePension पर 'व्यू एप्लीकेशन फॉर्म' पर क्लिक कर भरे हुए फॉर्म को देख सकते हैं. इसके लिए स्कीम, जिले का चुनाव कर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर सर्च करना होगा.

आवेदन के फाइनल सबमिशन के बाद आवेदक को फॉर्म का प्रिंटआउट और अपलोड किए गए सभी सहायक दस्तावेजों की एक कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर 1 महीने के अंदर जमा करनी होगी. इसके बाद जनपदीय स्तर के सबंधित कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की पुष्टि व जांच करने के बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद मिलेगी.

आवेदन की स्थिति का लगा सकते हैं पता

http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाकर 'आवेदन की स्थिति' सेगमेंट में आवेदक अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकता है. इसके लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खाता संख्या के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एक पासवर्ड जनरेट होगा.

अब http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर 'स्टेप 2: आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगइन' पर क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड के लिए लॉग इन करना होगा. इसके बाद पहले पासवर्ड बदलना होगा. फिर दोबारा नए पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा, तब आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी.

इस बारे में सभी दिशा-निर्देश http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर मौजूद हैं.