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मोदी सरकार का Unlock- 1 प्लान: कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी

मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की.

मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की.

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मोदी सरकार का Unlock- 1 प्लान: कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी

मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की.

lockdown 5 मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की.

Unlock 1 Full Guidelines: मोदी सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की. देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी. राज्य अपने मूल्यांकन के मुताबिक पाबंदियां लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन में जो चीजें खुलेंगी, उनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) जारी करेगा.

यहां मिलेगी छूट

गाइडलाइंस के मुताबिक, फेज 1 के अंदर धार्मिक स्थान या लोगों के लिए प्रार्थना की जगहें 8 जून से खुलेंगी. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी होस्पिटेलिटी सेवाएं भी इसी दिन से खुलेंगे. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी 8 जून से खुलने की मंजूरी होगी.

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यहां अभी भी पाबंदी

फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि को राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह के साथ खोला जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अभिभावकों और हितधारकों के साथ परामर्श कर सकते हैं. फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को दोबारा खोले जाने का फैसला जुलाई के महीने में लिया जाएगा.

फेज 3 में स्थिति का मूल्यांकन करके, इन चाजों को दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा:

  • अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को छोड़कर)
  • मेट्रो रेल सेवाएं
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडेटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान.
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी तरह का कार्यक्रम.

गाइडलाइंस के मुताबिक, देशभर में लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक रहेगी. इसमें जरूरी चीजों के लिए छूट दी गई है. इसमें लोकल अथॉरिटी अपने क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करेंगी, जैसे धारा 144.

राज्यों को मिली छूट, तय कर सकेंगे नियम

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर कुछ चीजों पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी पाबंदी लगा सकते हैं या जरूरी होने पर प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

लोगों और सामानों की इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इसके लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

इसके अलावा 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.

Lockdown 5.0: कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगी पाबंदी, 8 जून से खुल सकते हैं धार्मिक स्थल, मॉल, होटल

बता दें कि कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है. देश में पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था, जिसमें लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदियां लगाई गई थीं. उसके बाद से पाबंदियों में धीरे-धीरे ढ़ील दी गई, सिवाए कंटेंमेंट जोन के. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से जमीन पर कोविड-19 की स्थिति को लेकर बात की और 31 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर उनके विचार मांगे.

लॉकडाउन बढ़ने को लेकर पहला संकेत गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने दिया. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ टेलिफोन पर बातचीत हुई है. लॉकडाउन 15 दिन तक बढ़ने की संभावना है. आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में क्या रियायतें मिल सकती हैं और सख्ती बनी रहेगी.