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Budget 2020 insurance: Government may consider making all personal lines – Health, Accident and Home - GST exempted to make the insurance affordable.
इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों से 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने को कहा है.Arogya Sanjeevani Policy: इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की एक स्टैंडर्ड हेलथ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने को कहा है. इससे इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों का कनफ्यूजन दूर होगा कि किस कंपनी की पॉलिसी में लाभ ज्यादा है. असल में अलग-अलग बीमा कंपनियां अलग अलग तरह की इनडिविजुअल हेल्थ प्रोडक्ट की पेशकश करती हैं. हर प्रोडक्ट के विशिष्ट लाभ और शर्तें अलग अलग होती हैं. ऐसे में ग्राहकों में कई बार कनफ्यूजन हो जाता है कि 4 लाख या 5 लाख तक की पॉलिसी लेने पर कौन सी कंपनी ज्यादा फायदा दे रही है. इरडा ने कहा कि इस प्रोडक्ट का नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होगा.
IRDA ने दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इरडा ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में इनडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट उपलब्ध हैं. हर प्रोडक्ट के फीचर विशिष्ट हैं, जिसके कारण सही प्रोडक्ट चुनना लोगों के लिये चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसलिए प्राधिकरण सभी सामान्य व चिकित्सा बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे स्टैंडर्ड इनडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करें.
नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होगा
इरडा ने कहा कि इस प्रोडक्ट का नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होगा और इसके बाद कंपनियां अपना नाम जोड़ सकती हैं. दस्तावेजों में इसे छोड़ किसी अन्य नाम का जिक्र नहीं होना चाहिये. यह प्रोडक्ट उपभोक्ताओं की आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज देगा. इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपये और न्यूनतम 1 लाख रुपये का कवरेज होगा.
आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज
इरडा ने कहा कि इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में अनिवार्य तौर पर आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज होगी. इसमें किसी प्रकार के एड-आन या वैकल्पिक कवरेज की पेशकश नहीं होगी. कंपनियां इरडा के दिशानिर्देशों के दायरे में रहते हुए प्रस्तावित कवरेज के आधार पर इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं.
इसके तहत अनिवार्य आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज के दायरे में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, एक सीमा तक मोतियाबिंद के इलाज का खर्च, किसी बीमारी या चोट के कारण आवश्यक प्लास्टिक सर्जरी या दांतों के इलाज का खर्च, सभी प्रकार का डे-केयर इलाज तथा प्रति भर्ती पर अधिकतम 2 हजार रुपये का एंबुलेंस शुल्क कवर होगा. आयुष योजना के तहत होने वाली भर्ती का खर्च, अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले तक का खर्च तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का खर्च भी इसके तहत कवर होगा
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