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Life Certificate: इन पांच तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवित होने का प्रमाण पत्र, विदेश में हैं तो भी नहीं होगी दिक्कत

Life Certificate: सभी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसके बाद ही उनकी पेंशन जारी रह पाती है.

Life Certificate: सभी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसके बाद ही उनकी पेंशन जारी रह पाती है.

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five ways to submit Life Certificate by pensioners in India or from abroad know here in details

लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटल तरीके से भी जमा किया जा सकता है. इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे विदेशों में रहते हुए भी इसे जमा किया जा सकता है.

सभी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है. इसके बाद ही उनकी पेंशन जारी रह पाती है. कुछ समय पहले सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को एक महीने पहले ही यानी 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की राहत दी. बड़ी संख्या में हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स बैंकों में जाकर जीवन प्रमाणपत्र जमा करते हैं लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से इसे डिजिटल तरीके से भी जमा किया जा सकता है. इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे विदेशों में रहते हुए भी इसे जमा किया जा सकता है.

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इन पांच तरीकों से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

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  • पेंशनर पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों (PDAs) में खुद उपस्थित होकर लाइप सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
  • अगर पेंशनर्स फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें किसी डेजिनटेड ऑफिशियल के हस्ताक्षर के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इस प्रमाणपत्र पर सरकारी गजेटेड ऑफिसर, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार, सीपीसी (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) के तहत जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिली हुई हों, पुलिस स्टेशन पर कार्यरत सब-इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी, डाक खाने के पोस्टमास्टर/विभागीय सब-पोस्टमास्टर/इंस्पेक्टर, आरबीआई के क्लास-1 ऑफिसर, एसबीआई व इसकी सब्सिडियरी के क्लास-1 व ग्रेड 2 ऑफिसर, जस्टिस ऑफ पीस, बीडीओ/मुंसिफ/तहसीलदार/नायब तहसीलदार. गांव पंचायत प्रमुख, गांव की कार्यकारी समिति, सांसद/विधायक और ट्रेजरी ऑफिसर के हस्ताक्षर मान्य हैं.

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  • पेंशनर्स घर बैठे ही जीवन प्रमाण पोर्टल पर जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. आधार नियामक ने पेंशनर्स की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी बॉयोमेट्रिक डिवाइसेज की डिटेल्स दी हुई है जिसे पेंशनर्स आधार नियामक की वेबसाइट पर देख सकते हैं.
  • पिछले साल नवंबर 2020 में पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डोरस्टेप सर्विस लॉन्च हुई थी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए यह सुविधा देती है. मोबाइल के जरिए इस सुविधा को हासिल करने के लिए पेंशनर्स को गूगल प्ले स्टोर से Postinfo App इंस्टॉल करना पड़ता है.
  • देश भर में 12 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो देश के 100 प्रमुख शहरों में डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा देती हैं. इसके सर्विसेज के तहत लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा होता है. इसके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के जरिए बुकिंग की जाती है, फिर डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट घर पर आकर पेंशनर्स को सेवाएं देता है. Doorstep Banking (DSB) ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं या 18001213721, 18001037188 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

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विदेशों में रहने पर ऐसे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र

  • अगर पेंशनर/फैमिली पेंशनर देश से बाहर हैं तो बैंक अधिकारी द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट पर साइन करने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से बैंक आने की जरूरत नहीं रहती है.
  • अगर देश से बाहर हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट पर उनके द्वारा अधिकृत किए गए शख्स को लाइफ सर्टिफिकेट को मान्य किया गया है जिस पर मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के हस्ताक्षर हों. ऐसी स्थिति में भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है.
  • विदेशों में घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

    (आर्टिकल: सुनील धवन)