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Image: PTIकोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) में सरकार ने PPF (Public Provident Fund) और सुकन्या समृद्धि (SSY) अकाउंटधारकों को राहत दी है. सरकार ने इन दोनों अकाउंट के प्रावधानों में ढील देते हुए फैसला किया है कि जो लोग PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं. इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई पेनल्टी या रिवाइवल फीस वसूल की जाएगी.
बता दें कि PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए एक वित्त वर्ष में निश्चित न्यूनतम धनराशि जमा करना अनिवार्य है. PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है. एक वित्त वर्ष में यह मिनिमम डिपॉजिट नहीं करने पर निवेशकर्ता पर पेनल्टी लगती है और अकाउंट को फिर से रिवाइव यानी चालू कराने के लिए पेनल्टी के साथ बकाया मिनिमम डिपॉजिट भी देना होता है.
लेकिन इस बार कोविड19 (COVID19) महामारी की वजह से हालात सामान्य नहीं होने के कारण सरकार ने इन दोनों स्कीम्स के प्रावधानों में छूट देते हुए, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट जून 2020 तक भुगतान करने की सहूलियत दी है. ताकि जो लोग लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं कर पाए हैं, उन्हें नुकसान न हो.
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(1/4) Relaxation of provisions for Account holders of PPF, Sukanya Samriddhi Account (SSA) and RD.
— Ministry of Finance ???????? #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 11, 2020
Govt has taken the decision to safeguard interests of small savings depositors in view of the lockdown in the country due to #Covid19 Pandemic.#IndiaFightsCorona
For details: ⬇️ pic.twitter.com/4zxXXt15lc
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अलग डिपॉजिट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुताबिक, हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खाताधारक को अलग डिपॉजिट करना होगा. ​वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डिपॉजिट सामान्य रूप से किया जा सकेगा. वहीं PPF से लोन/विदड्रॉअल लिमिट 31 मार्च 2020 तक अकाउंट में मौजूद बैलेंस के आधार पर तय होगी.
PPF अकाउंट एक्सटेंड कराने की समयसीमा भी बढ़ी
इसके अलावा यह भी फैसला हुआ है कि जिन लोगों का PPF अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हुआ है, जिसमें एक साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वे लोग अगर अपने PPF अकाउंट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा मार्च 2020 तक नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म जमा करने का मौका 30 जून 2020 तक रहेगा.
बैंकों व पोस्ट ऑफिस को PPF अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए सब्सक्राइबर को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से संबंधित फॉर्म की ड्यूली साइन्ड, स्कैन्ड कॉपी जमा करने की सुविधा देनी होगी. फॉर्म की वास्तविक यानी हार्ड कॉपी लॉकडाउन हटने के बाद जमा करनी होगी.
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