/financial-express-hindi/media/post_banners/IrBHaC0wT0vnposvlxxL.jpg)
कुछ पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे इलाके में रहते हैं जो CGHS के तहत नहीं आता है. ऐसे पेंशनर्स के पास इस स्कीम के तहत ओपीडी सुविधा के बदले में हर महीने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेने का विकल्प रहता है. (Image- Pixabay)
Pensioners Alert: कुछ पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे इलाके में रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत नहीं आता है. ऐसे पेंशनर्स के पास इस स्कीम के तहत ओपीडी सुविधा के बदले में हर महीने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) लेने का विकल्प रहता है. ओपीडी फैसिलिटी के बदले में एफएमए या एफएमए, दोनों में से कौन सी सुविधा लेनी है, पेंशनर्स को इसे बदलने का जिंदगी में एक बार विकल्प मिलता है.
हालांकि आज (24 मार्च) कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. विभाग ने अब सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या एफएमए का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने का निर्देश जारी किया है.
सीजीएचएस कार्ड के लिए ये है प्रक्रिया
इन निर्देशों के अनुसार यदि एफएमए पाने वाला पेंशनक सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वह एफएमए सुविधा को बंद करने के लिए उस बैंक में आवेदन कर सकता है, जहां उसका पेंशन आता है. आवेदन पाने के बाद बैंक एफएमए का भुगतान बंद कर देगा और आवेदन मिलने के तीन वर्किंग डेज के भीतर इसे लेकर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा.
इसके बाद पेंशनर जरूरी सीजीएचएस कांट्रिब्यूशंस का भुगतान कर सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस अधिकारियों के पास आवदेन कर सकता है. हालांकि यह भुगतान तभी करना है, जब इसे पहले नहीं किया गया हो. सभी फॉर्मैलिटीज पूरी होने के बाद चार वर्किंग डेज के भीतर एक प्रोविजनल सीजीएचएस कार्ड जारी करेगा जो रेगुलर सीजीएचएस कार्ड जारी होने तक मान्य रहेगा.
एफएमए सुविधा के लिए ये है प्रक्रिया
यदि कोई पेंशनर जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस/मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा रहा है और अब गैर-सीजीएचएस इलाके में रहने पर एफएमए सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वह ओपीडी सुविधा को सरेंडर करने के लिए सीजीएचएस अधिकारियों के पास आवेदन कर सकता है. आवेदन के चार वर्किंग डेज के भीतर अथॉरिटीज इस बात का प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि पेंशनर ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है.
इसके बाद पेंशनर इस सरेंडर सर्टिफिकेट की एक कॉपी को एफएमए के पेमेंट के लिए आवेदन के साथ हेड ऑफिस में जमा करेंगे. आवेदन के दो महीने के भीतर रिवाइज्ड पेंशन पेमेंट अथॉरिटी जारी कर दिया जाएगा. हालांकि ऐसे मामलों में एफएमए का भुगतान सीजीएचएस अधिकारियों द्वारा सरेंडर सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख से ही शुरू हो जाएगा.