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Income Tax: अपना इनकम टैक्स रिफंड 5-7 दिन में कैसे हासिल करें, इन बातों का रखें ध्यान

सरकार ने एलान किया था कि टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड को जल्द जारी किया जाएगा.

सरकार ने एलान किया था कि टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड को जल्द जारी किया जाएगा.

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Income Tax how to get your income tax refund in five to seven days know details

सरकार ने एलान किया था कि टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड को जल्द जारी किया जाएगा.

Income Tax how to get your income tax refund in five to seven days know details सरकार ने एलान किया था कि टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड को जल्द जारी किया जाएगा.

Income Tax Refund: सरकार ने एलान किया था कि कोरोना वायरस की महामारी में टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड को जल्द जारी किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में बताया कि उसने 14 अप्रैल 2020 तक 10.2 लाख से ज्यादा रिफंड जो कुल मिलाकर 4,250 करोड़ रुपये का है, जारी कर दिया है. ये रिफंड 2.50 करोड़ रिफंड के अतिरिक्त है जो वित्त वर्ष 2019-20 में जारी कर दिए गए थे. 31 मार्च 2020 तक कुल 1.84 लाख करोड़ के रिफंड जारी हो चुके थे.

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CBDT ने आगे बताया कि 1.75 करोड़ रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में हैं जिन्हें टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में जारी करने के 5-7 बिजनेस दिनों में डाल दिया जाएगा. Deloitte India के पार्टनर Saraswathi Kasturirangan ने कहा कि यह सभी लोगों और बिजनेस इकाइयों के लिए है जिसमें MSME शामिल हैं और जिनका रिफंड क्लेम 5 लाख रुपये तक का है.

I-T रिफंड के योग्य होने के लिए आपको इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ITR को डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफाई और प्रोसेस्ड किया जा चुका है. Kasturirangan ने बताया कि इनकम टैक्स रिफंड टैक्स अथॉरिटी द्वारा तभी जारी होंगे जब टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग होगी. इसके अलावा प्रेस नोट में किसी असेस्मेंट ईयर के बारे में नहीं बताया गया है. इसलिए हम मान सकते हैं कि रिफंड को प्रोसेसिंग के लिए उस स्थिति में लिया जाएगा, जब रिफंड का मूल्य 5 लाख रुपये तक का है.

I-T रिफंड की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया

एक बार टैक्सपेयर द्वारा फाइल किए गए रिफंड को उसके द्वारा ऑनलाइन या साइन्ड ITR वेरिफिकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के पास भेजकर वेरिफाई करने पर, CPC उसे ऑटोमैटेड तंत्र के जरिए प्रोसेस करेगा. प्रक्रिया के दौरान डेटा टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध होगा जिसमें फॉर्म 16 डेटा, टैक्स से जुड़ी जानकारी जो 26AS आदि में है, मिलाई जाएगी और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143(1) के तहत एक सूचना जारी होगी जिसमें टैक्सपेयर द्वारा देय रिफंड या टैक्स को दिखाया जाएगा.

इस सूचना में टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गणना किए गए टैक्स की कैल्कुलेशन की तुलना भी दी जाएगी. Kasturirangan ने इसकी जानकारी दी.

चेक कैसे करें?

Kasturirangan के मुताबिक, आपका ITR प्रोसेस्ड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये स्टेप्स हैं:

  • फाइल किए गए टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट में लॉग इन करें.
  • उसके बाद dashboard>View return/forms पर क्लिक करें.
  • “Income tax returns” को सिलक्ट करें और “submit” पर क्लिक कीजिए.
  • फिर जो रिटर्न फाइल किया गया उसके स्टेटस को देखने के लिए साल के “acknowledgement number” पर क्लिक करें.

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अगर I-T रिफंड प्रोसेस्ड नहीं हुआ, तो क्या करें?

Kasturirangan ने कहा कि अगर इनकम का रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, तो टैक्सपेयर CPC/असेसिंग ऑफिसर के पास शिकायत याचिका ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल में अपने अकाउंट में फाइल कर सकता है. इसमें टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कहा जा सकता है.

टैक्स विभाग से ईमेल

इनकम टैक्स विभाग ने यह सूचना दी है कि लगभग 1.74 लाख इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ईमेल के जवाब का टैक्सपेयर्स से इंतजार है जिसमें उनकी बकाया टैक्स मांग के बारे में ईमेल किया गया है. उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है जिससे रिफंड को प्रोसेस्ड किया जा सके.

CBDT ने अपील की है कि यह टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए है कि वे जल्दी इन ईमेल का जवाब दें जिससे प्रोसेसिंग जल्द हो सके.

(स्टोरी: सुनील धवन)

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