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ये टैक्सपेयर्स बिना पेनाल्टी अभी भी फाइल कर सकते हैं ITR, 31 जुलाई के बाद 13 लाख रिटर्न दाखिल

ITR Filing Without Penalty: कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो अभी भी बिना जुर्माना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

ITR Filing Without Penalty: कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो अभी भी बिना जुर्माना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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ITR Filing AY 2022-23 13 lakh returns after July 31 know here Who can file without penalty even now

ITR Filing Without Penalty: 15 अगस्त तक 5.96 करोड़ आईटीआर फाइल हुए जिसमें से 13 लाख रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल हुए हैं.

Income tax Return (ITR) filing for AY 2022-23 latest news update: एसेसमेंट वर्ष सैलरीड इंडिविजुअल्स औऱ एचयूएफ के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी भरनी पड़ती है. देरी से आईटीआर फाइल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माने की राशि एक हजार रुपये है. एसेसमेंट वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2021-22) के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लेट रिटर्न फाइल किया जा सकता है. हालांकि कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो अभी भी बिना जुर्माना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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इन्हें देरी से रिटर्न फाइल करने पर भी नहीं देना होगा जुर्माना

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  • जिनके खातों का ऑडिट होना है, वे 31 अक्टूबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी कॉरपोरेट-एसेसी या गैर-कॉरपोरेट एसेसी जिनके खातों का ऑडिट होना है, उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में कोई अंतरराष्ट्रीय या खास घरेलू लेन-देन नहीं किया है, तो वे 31 अक्टूबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
  • किसी फर्म के पार्टनर जिनके खाते ऑडिट होने हैं या ऐसे पार्टनर जिन पर सेक्शन 5ए के प्रावधान लागू होते हैं, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2022 है. सेक्शन 5ए ऐसे इंडिविजुअल्स पर लागू होता है जो पुर्तगाल नागरिक संहिता के तहते आते हैं और यह संहिता सिर्फ गोवा, दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली में लागू होती है.

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ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ख्याल

  • रिफंड में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बैंक खाते की डिटेल्स सही भरें और यह प्री-वैलिडेट होना चाहिए.
  • फॉर्म 25एएस, एआईसी/टीआईएस का मिलान जरूर कर लें.
  • किसी कैरी फॉरवर्ड लॉस के लिए पिछले साल के आईटीआर फॉर्म को जरूर चेक कर लें.
  • पुराने और नए टैक्स सिस्टम में आपके केस में क्या बेहतर है, इसकी तुलना जरूर कर लें.
  • आईटीआर फाइल करने के बाद 120 दिनों के भीतर इसे जरूर ई-वेरिफाई कर लें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर फाइलिंग मान्य नहीं है.
  • अपनी आय के हिसाब से आईटीआर फॉर्म सही चुनें ताकि गलत रिटर्न का नोटिस न मिले.

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31 जुलाई के बाद 13 लाख रिटर्न फाइल

  • सैलरी इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना था, उनके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी. इस दिन तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. हालांकि 31 जुलाई के बाद भी कई आईटीआर फाइल हुए हैं. इनकम टैक्स वेबसाइट डेटा के मुताबिक 15 अगस्त तक 5.96 करोड़ आईटीआर फाइल हुए यानी कि 31 जुलाई के बाद 13 लाख रिटर्न फाइल हुए हैं.
  • वहीं, 15 अगस्त तक 4.72 करोड़ से अधिक रिटर्न टैक्सपेयर्स ने वेरिफाई भी कर दिया है और टैक्स डिपार्टमेंट ने 3.9 करोड़ वेरिफाइड आईटीआर को प्रोसेस भी कर दिया है. बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई करना अनिवार्य है. टैक्स डिपार्टमेंट इस वेरिफाइड आईटीआर को प्रोसेस करता है और इसके बाद इंटिमेशन नोटिस और इनकम टैक्स रिफंड (अगर स्थिति बनती है) जारी करता है.

(Article: Rajeev Kumar)

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