/financial-express-hindi/media/post_banners/zwNrrtKs9hHXwuI7caTT.jpg)
भारतीय रिजर्व बैंक ने Mastercard पर अपने कार्ड नेटवर्क में 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक Pte. लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर अपने कार्ड नेटवर्क में 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है. RBI ने यह फैसला यह देखते हुए लिया है कि मास्टरकार्ड पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज का अनुपालन नहीं कर रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिलीज में कहा गया है कि मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक Pte. लिमिटेड पर अपने कार्ड नेटवर्क में 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसमें आगे कहा गया है कि पर्याप्त समय और अवसर दिए जाने के बावजूद, यह पाया गया है कि मास्टरकार्ड के पेमेंट सिस्टम में डेटा के स्टोरेज के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था.
मौजूदा कार्ड यूजर्स पर कोई असर नहीं
रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके आदेश से मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं होगा. आरबीआई ने यह भी कहा कि मास्टरकार्ड को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नॉन-बैंकिंग कंपनियों को उसके निर्देशों के अनुरूप काम करने की सलाह देनी चाहिए. बयान में आगे कहा गया है कि सुपरवाइजरी एक्शन आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (PSS एक्ट) सेक्शन 17 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है. PSS एक्ट के तहत मास्टरकार्ड देश में कार्ड नेटवर्क का संचालन करने के लिए अधिकृत एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है.
6 अप्रैल 2018 को पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर आरबीआई के सर्कुलर के जरिए सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया गया था कि वह छह महीनों में इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संचालित होने वाले पेमेंट सिस्टम का पूरा डेटा केवल भारत में मौजूद सिस्टम में ही स्टोर है. उन्हें आरबीआई को अनुपालन की जानकारी भी देनी थी. उन्हें दी गई समयसीमा में CERT-In की सूची में शामिल ऑडिटर द्वारा एक बोर्ड द्वारा मंजूर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी करनी थी.
(स्टोरी: राजीव कुमार)