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अधिक दरों पर कटेगा टीडीएस और बैंकिंग सेवाओं में आ सकती है रुकावट, अगर इस महीने नहीं निपटाया यह जरूरी काम

बैंकिंग सेवाओं, डेबिट व क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मोबाइल बैंकिंग व यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय और घोषित लाभांश पर अधिक दरों पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) चुकाना पड़ सकता है.

बैंकिंग सेवाओं, डेबिट व क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मोबाइल बैंकिंग व यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय और घोषित लाभांश पर अधिक दरों पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) चुकाना पड़ सकता है.

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FE Online
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You may face higher TDS disruption in banking services from July 1 if you fail to do this

अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो टीडीएस 20 फीसदी की उच्च दर से कटेगा.

अगर आपने इस महीने के अंत यानी 30 जून 2021 तक अपने आधार को पैन से नहीं लिंक करवाया तो बैंकिंग सेवाओं, डेबिट व क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मोबाइल बैंकिंग व यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय और घोषित लाभांश पर अधिक दरों पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) चुकाना पड़ सकता है. एसआईपी है तो वह रुक सकती है. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनकम टैक्स के संशोधित नियमों के मुताबिक 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के नियम 114 एएए(3) के तहत 1 जुलाई 2021 से पैन निष्क्रिय हो सकता है. पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर जहां इसकी जरूरत होती है, वह कार्य मुश्किल हो जाएगा जैसे कि 50 हजार रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.

लिंकिंग के बाद तुरंत जानकारी भी देना आवश्यक

अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो टीडीएस 20 फीसदी की उच्च दर से कटेगा. हालांकि उच्च दर का असर उन पर ही पड़ेगा जहां फिक्स्ड डिपॉजिट, डिवेडेंट इत्यादि पर मिलने वाली ब्याज पर टीडीएस देय होता है. टैक्स डिडक्शन भुगतान करने वाली की जिम्मेदारी होती है तो ऐसे में आधार और पैन की लिंकिंग के बाद इसकी जानकारी डिडक्टर जैसे कि ब्याज आय के लिए बैंक व पोस्टऑफिस, ब्याज व लाभांश के लिए कंपनियों को, म्यूचुअल फंड स्कीम पर मिलने वाले डिविडेंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज (एएमसी) इत्यादि को दें. अगर यह जानकारी देने में भी देरी करते हैं तो लिंकिंग के बावजूद भी उच्च दरों पर टीडीएस देना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उच्च दरों पर टैक्स डिडक्ट हो गया तो भुगतान करने वाला इसके रिफंड या एडजस्टमेंट को लेकर प्रक्रिया नहीं शुरू करेगा और फिर इसके लिए सिर्फ आईटीआर में ही जिक्र कर रिफंड लिया जा सकेगा.

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Pan-Aadhaar Link से ये फायदे

  • पैन ऑपरेटिव बना रहेगा यानी कि यह निष्क्रिय नहीं होगा.
  • बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की फंक्शनिंग आसान होगी.
  • क्रेडिट कार्ड सेवाओं में रुकावट नहीं आएगी.
  • ब्याज से होने वाली पर आय अधिक दरों पर टीडीएस लगने की आशंका खत्म होगी.
  • घोषित लाभांश पर 20 फीसदी की उच्च दर से टीडीएस नहीं देना होगा.
  • ट्रेडिंग और डीमैट खाते सक्रिय रहेंगे.

PAN को आधार से लिंक करने की प्रॉसेस

1. SMS के जरिए

अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

2. ऑनलाइन तरीका

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  • बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
  • अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
  • अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

3. ऑफलाइन

PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.