/financial-express-hindi/media/post_banners/KwrYT6vT2UzxC8wgZFBL.jpg)
दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह नए आईटी रूल्स के तहत एक अंतरिम रिपोर्ट 2 जुलाई को प्रकाशित करेगी.
दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह नए आईटी रूल्स के तहत एक अंतरिम रिपोर्ट 2 जुलाई को प्रकाशित करेगी. इस रिपोर्ट में 15 मई से 15 जून के बीच फेसबुक के प्लेटफॉर्म से सक्रिय रूप से (प्रोएक्टिवली) हटाए गए कंटेट की जानकारी उपलब्ध होगी. फेसबुक ने यह भी जानकारी दी है कि फाइनल रिपोर्ट अगले महीने 15 जुलाई को पब्लिश की जाएगी. इस फाइनल रिपोर्ट में फेसबुक को मिली यूजर शिकायतों की जानकारी होगी. इसके अलावा इस फाइनल रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी होगी कि इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई.
नए आईटी रूल्स 26 मई से प्रभावी हुए हैं और इसके तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने पीरियाडिक कंप्लॉयंस रिपोर्ट (एक अवधि में शिकायतों को लेकर रिपोर्ट) जारी करना अनिवार्य है. इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी को मिली शिकायतों और उस पर लिए गए एक्शन की जानकारी देना अनिवार्य है. रिपोर्ट में ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए हटाई गई सामग्री की भी जानकारी देनी है.
15 जुलाई की फाइनल रिपोर्ट में वाट्सऐप डेटा भी
फेसबुक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि 2 जुलाई को जारी अंतरिम रिपोर्ट में 15 मई से 15 जून के बीच ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए प्रोएक्टिवली हटाए गए कंटेट के बारे में जानकारी दी जाएगी. 15 जुलाई को जारी फाइनल रिपोर्ट में यूजर से मिली शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी होगी. फेसबुक प्रवक्ता के मुताबिक 2 जुलाई को जारी रिपोर्ट में यूजर की शिकायतों व इस पर की गई कार्रवाई से जुड़ा डेटा इसलिए नहीं जारी किया जा सकेगा क्योंकि अभी इसे वैलिडेट किया जाना है. इसके अलावा फेसबुक प्रवक्ता के मुताबिक 15 जुलाई को जारी फाइनल रिपोर्ट में वाट्सऐप से जुड़ा डेटा भी शामिल रहेगा जिसे अभी वैलिडेट किया जाना है.
भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने छोड़ा पद, नए आईटी नियमों के तहत हुई थी नियुक्ति
नए आईटी रूल्स के तहत ये हैं प्रावधान
- नए आईटी रूल्स को गाली-गलौज व डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत प्रयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.
- इसके तहत यूजर्स की शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रावधान किया गया है.
- नए आईटी रूल्स के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को फ्लैग्ड कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा और न्यूडिटी व पोर्नोग्राफी के लिए फ्लैग्ड किए कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना है.
- भारत में 50 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनी को चीफ कंप्लॉयंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य है. इन सभी अधिकारियों को भारत में रहना अनिवार्य है.
- नए आईटी नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी स्टेटस का फायदा नहीं मिलेगा और किसी भी शिकायत की स्थिति में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी.