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RBI ने अब यूपीआई के जरिये भी रिकरिंग पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी है.
RBI ने अब यूपीआई के जरिये भी रिकरिंग पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी है.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनजर अब यूपीआई के जरिये भी रिकरिंग पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी है. इस सुविधा के तहत उपभोक्ता और मर्चेंट निकायों के बीच एक सहमति बनती है और महीने की तयशुदा तारीख पर निश्चित बकाया राशि का स्वत: भुगतान हो जाता है. अभी तक यह सुविधा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रुमेंट और वॉलेट के जरिये भुगतान पर उपलब्ध थी.
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि अब रिकरिंग पेमेंट की सुविधा यूपीआई के लिये भी उपलब्ध होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि यूपीआई के जरिये रिकरिंग पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिये ई-मैंडेट की मंजूरी दी जाती है. भुगतान करते समय मर्चेंट के सामने उपभोक्ताओं के उपस्थित रहे बिना संदेश या ई-मेल आदि माध्यमों से भुगतान की प्रक्रिया को सहमति देने को ई-मैंडेट कहा जाता है.
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अधिकतम दो हजार रुपये का भुगतान
इस सुविधा के तहत उपभोक्ता अधिकतम दो हजार रुपये का भुगतान कर सकेंगे. रिकरिंग पेमेंट भुगतान सुविधा के लिये उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. इसके तहत उपभोक्ता किसी भी समय अगले रिकरिंग पेमेंट को रोक सकते हैं.
बता दें कि रिकरिंग पेमेंट की सुविधा का आम तौर पर मोबाइल, इंटरनेट समेत अन्य यूटिलिटी बिल भरने या दुकानों में मासिक आधार पर एकमुश्त भुगतान करने में किया जाता है.
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