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2000 Rs Notes Exchange: जिनके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं, वे 23 मई से इसे बदलवा सकेंगे.
2000 Rupee Currency Exchange/Deposit: अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो आज से इन्हें बदल सकते हैं या बैंक में जमा करवा सकते हैं. बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया था. वहीं यह भी कहा था कि मंगलवार यानी 23 मई से 2000 रुपये के नोट को जमा करने और एक्सचेंज करने की प्रक्रिया शुरू होगी. यानी आज से आप किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल या जमा कर सकेंगे. 30 सितंबर तक 2000 रुपये की करेंसी को बदला जा सकेगा. यानी कम से कम तबतक यह करेंसी बैध रहेगी. फिलहाल नोट बदलने या जमा करने के लिए बैंकों की ओर से गाइडलांइस और प्रॉसेस की जानकारी दी जा रही है, वहीं इसके लिए पैनिक न होने की सलाह भी दी जा रही है.
क्या हैं RBI के जरूरी निर्देश
- RBI के अनुसार 2000 रुपये की करेंसी को 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं या बदल सकते हैं.
- आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये की नोट वैलिड करेंसी बनी रहेगी. सभी के पास नोट जमा करने या बदलने के लिए पर्याप्त समय है. वहीं बाजार में दूसरी करेंसी पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन में हैं.
- ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है. इसके लिए 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.
- एक बार में 20 नोट बदले या जमा कराए जाएंगे, लेकिन एक दिन में आप कितनी बार भी ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं है.
- 2000 रुपये के नोटों के डेटा रखने के लिए बैंक को डिपॉजिट और एक्सचेंज पर एक फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी.
- आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर बहुत सीमित प्रभाव ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये नोट चलन में मौजूद कुल मुद्रा का सिर्फ 10.8 प्रतिशत ही हैं.
किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं
एसबीआई ने अपनी सभी ब्रॉन्च को गाइडलाइंस जारी कर कहा है कि नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. आरबीआई की ओर से ऐसा कोई फॉर्म नहीं जारी किया गया है, जिसे भरने के बाद ही 2000 के नोट बदले जाएंगे. आरबीआई की ओर से ऐसा कोई निर्देश बैंकों को नहीं मिला है, जिसमें नोट बदलने से पहले लोगों को कोई फॉर्म या कोई स्लिप भरना पड़े या फिर अपना कोई पहचान पत्र देना होगा.
नोट बदलने की कोई लिमिट है?
आरबीआई की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के कितने नोट बदल सकेंगे. वहीं एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदलने की छूट दी है. जबकि एक दिन में आप कितनी बार भी कतार में लगकर ऐसा कर सकते हैं. यानी एक दिन में भी बैंक खाते में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो भी आप बैंक में जाकर नोट बदल सकेंगे. आपको 2000 रुपये के 20 नोट यानी 20 हजार के बदले 100 या 500 रुपये की दूसरी करेंसी के 20 हजार मिल जाएंगे.