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2000 Rupees Note Denomination: 2000 रुपए के नोट बंद होने से जुड़े हर सवाल का जवाब, कब, कहां, कैसे और क्या करें?

2000 Rupees Note Denomination: 2000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था, 500 रुपये और 1000 रुपये के अर्थव्यवस्था से निकाले जाने बाद डिमांड को पूरा करना.

2000 Rupees Note Denomination: 2000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था, 500 रुपये और 1000 रुपये के अर्थव्यवस्था से निकाले जाने बाद डिमांड को पूरा करना.

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FE Hindi Desk
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2000 Rupees Note Denomination: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बैंक ने नोट क्यों बंद किया है और इसे कब, कहां और कैसे जमा करना हैं तो ये खबर आपके लिए हैं.

2000 Rupees Note Denomination: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया है. लेकिन मौजूदा नोट अभी भी लीगल रहेगा. इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को दी. केंद्रीय बैंक ने जनता को 2000 रुपये के नोट जमा करने की सलाह दी है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बैंक ने नोट क्यों बंद किया है और इसे कब, कहां और कैसे जमा करना है तो ये खबर आपके लिए हैं.

आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट क्यों बंद कर दिए हैं?

2000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था, 500 रुपये और 1000 रुपये के अर्थव्यवस्था से निकाले जाने बाद डिमांड को पूरा करना. उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ, पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोट उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी. आरबीआई ने कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, 2000 रुपये के नोटों को संचलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है."

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क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

क्लीन नोट पॉलिसी जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है. आरबीआई ने पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया था क्योंकि उनमें 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सिक्योरिटी फीचर्स हैं. हालांकि, 2005 से पहले जारी किए गए नोट लीगल मुद्रा बने रहेंगे.

क्या 2000 रुपये के नोट लीगल करेंसी बने रहेंगे?

आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट लीगल बने रहेंगे. लोग अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं. हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

30 सितंबर के बाद क्या होगा?

आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद इन नोटों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है. हालांकि, उसने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों पर उसके निर्देश उस तारीख तक प्रभावी रहेंगे.

आपके पास जो 2000 रुपये के नोट हैं, उनका आपको क्या करना चाहिए?

आरबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें. आरबीआई ने कहा, "2000 रुपये के नोटों को खातों में जमा करने और बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी."

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क्या आप कितने पैसे एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा है?

आप एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के बैंक नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं आपको अपने खुद के बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है. आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं.

आप 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कब शुरू कर सकते हैं?

बैंकों को तैयारी के लिए समय देने के लिए आरबीआई ने लोगों से कहा है कि वे 23 मई से आरबीआई की शाखाओं या आरओ से संपर्क कर अपने नोट बदल लें.

क्या इस बार भी 2016 के डोमोनीटाइजेशन जैसी स्थिति सामने आएगी?

इस बार बैंक शाखाओं में 2016 की तरह अव्यवस्था और लंबी कतारें लगने की संभावना नहीं है. 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी, और वे अब आम तौर पर जनता के पास उतना नहीं देखे जाते हैं. इसलिए इन्हें बदलने में पिछली बार की तुलना में बहुत सहूलियतें रहेंगी.

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