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31 मार्च के बाद बेकार हो सकता है आपका PAN, आधार से करा लें लिंक

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.

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aadhar pan link last date 31 march 2020 link your PAN will become useless if not linked

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.

aadhar pan link last date 31 march 2020 link your PAN will become useless if not linked आयकर विभाग ने कहा है कि अगर पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.

Aadhar Pan Link: आयकर विभाग ने कहा है कि अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा. पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ायी गई है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी. विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है.

CBDT ने क्या कहा ?

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किये गये हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी.

अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे. विभाग के मुताबिक जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा.

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पहले 31 दिसंबर 2019 थी डेडलाइन

पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया. यह लिंकिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के सब सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित है. आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना. अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है.

आधार और पैन को लिंक आप ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए करा सकते हैं. आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

Cbdt Income Tax Department