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केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों से दिव्यांग लोगों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा है.
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दिव्यांग जनों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का लाभ मिलेगा. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा. साल 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान जारी गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. पासवान ने सभी राज्यों से दिव्यांग लोगों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा है.
राम विलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, ''दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के दायरे में शामिल किया जाए.''
अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। 2/4 @narendramodi@fooddeptgoi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 23, 2020
उन्होंने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा. AAY राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है. सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से यह भी आग्रह है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण का भी समुचित लाभ सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लोग राष्ट्रीय खाद्य योजना कानून के तहत कवर रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. NFSA के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रियायती दरों पर अनाज मिलता है. अंत्योदर अन्न योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं.