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Adani Group ने खारिज की NDTV के प्रमोटर्स की दलील, कहा- शेयर ट्रांसफर के लिए SEBI की मंजूरी जरूरी नहीं

अडाणी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स की दलील को खारिज करते हुए कहा है कि SEBI के आदेश के दायरे में NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नहीं आते हैं.

अडाणी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स की दलील को खारिज करते हुए कहा है कि SEBI के आदेश के दायरे में NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नहीं आते हैं.

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Viplav Rahi
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India richest person gautAM Adani to buy stake n NDTV launch open offer

अडाणी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स की इस दलील को खारिज कर दिया है कि उनके शेयर्स के ट्रांसफर के लिए सेबी (SEBI) की मंजूरी लेना जरूरी है.

देश की मशहूर न्यूज़ चैनल और मीडिया कंपनी एनडीटीवी (NDTV) के जबरन अधिग्रहण की अडाणी ग्रुप (Adani Group) कोशिशों में एक नया मोड़ आ गया है. अडाणी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स की इस दलील को खारिज कर दिया है कि उनके शेयर्स के ट्रांसफर के लिए सेबी (SEBI) की मंजूरी लेना जरूरी है. NDTV के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की तरफ से यह दलील दी गई थी कि उनकी कंपनी RRPR प्राइवेट लिमिटेड के शेयर अडाणी ग्रुप की कंपनी के नाम ट्रांसफर करने के लिए मार्केट रेगुलेटर संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी लेना जरूरी है. 

अडाणी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स की इस दलील को खारिज करते हुए कहा है कि SEBI ने अपने जिस आदेश के जरिए प्रणय और राधिका रॉय के शेयर मार्केट में किसी तरह का कारोबार करने या शेयरों की खरीद-फरोख्त करने पर दो साल के लिए रोक लगाई थी, उसके दायरे में NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नहीं आते.

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 NDTV ने एक दिन पहले कहा था कि अगर NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR प्राइवेट लिमिटेड के शेयर अडाणी समुूह की फर्म विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) के नाम ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए पहले मार्केट रेगुलेटर SEBI की मंजूरी लेनी होगी. VCPL ने RRPR की इस दलील को ‘बेबुनियाद, कानूनी तौर पर खरा न उतरने वाली और बेकार’ बताते हुए कहा कि होल्डिंग कंपनी को वॉरंट एक्सरसाइज नोटिस के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इक्विटी शेयर आवंटित करने का काम फौरन करना चाहिए. 

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अडाणी समूह की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर मार्केट को भेजी गई जानकारी में कहा है कि 23 अगस्त 2022 के वॉरेंट एक्सरसाइज नोटिस पर VCPL को RRPR की ओर से जवाब मिला है. अडाणी एंटरप्राइजेज ने कहा है कि SEBI के 27 नवंबर 2020 के आदेश के दायरे में RRPR नहीं आती. लिहाजा RRPR ने SEBI की ओर से लगाई गई जिस पाबंदी का हवाला दिया है वह RRPR पर लागू नहीं होती है. इन हालात RRPR द्वारा अपने शेयर आवंटित करने से SEBI के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा. अडाणी समूह की कंपनी ने दलील दी है कि इस शेयर आवंटन को प्रणय रॉय या राधिका रॉय की तरफ से शेयर्स का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेनदेन नहीं कहा जा सकता.

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SEBI ने 27 नवंबर 2020 को NDTV के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए सिक्योरीटिज मार्केट में कारोबार करने पर रोक लगा दी थी. शेयर मार्केट को NDTV ने बताया था कि इस पाबंदी की अवधि 26 नवंबर 2022 को समाप्त होगी और उससे पहले उनके मालिकाना हक वाले किसी भी शेयर के लेन-देन या ट्रांसफर के लिए सेबी की अनुमति लेनी जरूरी होगी.

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