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"SC ruling on mayoral polls proves how LG, BJP passing 'illegal, unconstitutional orders'," Delhi CM said.
Adani Hindenburg Controversy: अडानी ग्रुप (Adani Group) पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग (Hindenburg) की रिपोर्ट आने के बाद से कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. शेयर बाजार से लेकर संसद और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अडानी ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज चुका है. अब खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई के लिए राजी हो गया है. याचिका में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी.
24 फरवरी को होने वाली थी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़( DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा (P. S. Narasimha) की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत महसूस की. शुरू में कोर्ट मामले की सुनवाई 24 फरवरी को करने वाला था लेकिन वकील द्वारा कहने के बाद कि इस तरह की दो अन्य याचिकाएं 17 फरवरी को सूचीबद्ध हैं, तब कोर्ट इस मामले को भी 17 तारीख को सुनने को राजी हुआ.
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याचिका में क्या है मांग?
कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अडानी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अडानी समूह से जुडी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है. उस वक्त कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों से अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने सलाह दी थी.