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Adani Hindenburg Row: सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला भी शामिल हैं.
Adani Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को अडानी ग्रुप (Adani Group) द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को जांच की एक अपडेटेड रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला भी शामिल हैं.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जस्टिस ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर सकें. शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.
क्या है पूरा मामला?
24 जनवरी को अमेरिकी शार्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह उपर कई गंभीर आरोप लगाए थे. हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एकाउंटिंग धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया था, जिसे अडानी समूह ने “दुर्भावनापूर्ण”, “आधारहीन” और “भारत पर सुनियोजित हमला बताया था. हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद मात्र तीन सप्ताह के भीतर ही अडानी ग्रुप ने 125 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान उठाया. हालांकि ग्रुप की अधिकांश कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ हफ़्तों से तेजी आई है.