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Covid Vaccination: घूमने के शौकीनों के लिए बुरी खबर! वैक्सीन नहीं लगवाए तो यहां का टिकट नहीं मिलेगा, ऑटोचालकों ने नहीं ली डोज तो ऑटो जब्त

Covid Vaccination: वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के लिए प्रशासन पहले ही फेयर प्राइस शॉप्स, गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंपों से ग्राहकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए कह चुका है. अब टैक्सी जब्त और दुकान सील होने के भी आदेश आए हैं.

Covid Vaccination: वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के लिए प्रशासन पहले ही फेयर प्राइस शॉप्स, गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंपों से ग्राहकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए कह चुका है. अब टैक्सी जब्त और दुकान सील होने के भी आदेश आए हैं.

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PTI
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administration orders impounding of autorickshaws if drivers not received even single jab and tourist not get ticket if not inoculated check here details

औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले पेट्रोल पंपों से सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही तेल बेचने का निर्देश दिया था और अब प्रशासन उन ऑटोरिक्शा को जब्त करेगी जिसके ड्राइवर को एक भी डोज नहीं लगी है. (Image- Reuters)

Covid Vaccination: कई देशों ने कोरोना वैक्सीन अनिवार्य किया हुआ है. कुछ देशों ने तो अपनी सीमाओं को सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए ही खोला है. भारत में भी कई राज्यों में कई स्थानों पर इसे अनिवार्य बनाया जा चुका है. महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों से सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही तेल बेचने का निर्देश दिया था और अब प्रशासन ने उन ऑटोरिक्शा को जब्त करने का निर्देश दिया है जिसके ड्राइवर को एक भी डोज नहीं लगी है. इसके अलावा दुकान कर्मियों को अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो यह भी सील हो सकती है.

इसके अलावा प्रशासन ने टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे ऐसे यात्रियों को टिकटों की बिक्री न करें जो वैक्सीन की डोज नहीं लगवाए हैं. औरंगाबाद जिला प्रशासन का यह आदेश सोमवार की देर रात जारी हुआ है और 25 नवंबर की रात प्रभावी हो जाएगा. हाल ही में प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, वे औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थालों और स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

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दुकान कर्मियों को नहीं लगी वैक्सीन तो होगी सील

ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक जो ऑटोचालक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लिए हैं, उनके ऑटोरिक्शा जब्त होंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह फैसला इसलिए लिया गया हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि संक्रमण फैलने का डर अधिक है. प्रशासन ने ऑटोचालकों से अनुरोध किया है कि वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा लें.

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इसके अलावा जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक श्रमिकों, होटल मालिकों व अन्य ईटरीज के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर (श्रम) चेक करेंगे और अगर कोई वर्कर या दुकान/कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मालिक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाए हुए पाया गया तो दुकान/कॉ़मर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को सील किया जाएगा. किसी शराब की दुकान पर अगर किसी कर्मी को वैक्सीन को एक भी डोज नहीं लगी है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.

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वैक्सीनेशन कवरेज में पीछे है औरंगाबाद

वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में महाठावाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद पिछड़े जिले में शुमार है और महाराष्ट्र के 36 जिलों में 26वें स्थान पर है. इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने उन जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक की थी जहां वैक्सीनेशन कवरेज बहुत कम है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक औरंगाबाद जिले में 32,24,677 लोग वैक्सीन डोज लगवा सकते हैं लेकिन इसमें से 22 नवंबर तक सिर्फ 27.78 फीसदी को ही वैक्सीन को दोनों डोज लग सकी है. 64.36 फीसदी लोगों को कम से कम एक डोज लगी है. वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन पहले ही फेयर प्राइस शॉप्स, गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंपों से ग्राहकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का निर्देश दे चुका है.

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