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Agnipath Scheme: भारी विरोध के बाद सरकार का फैसला, पहले बैच में 23 साल तक के युवा बन सकेंगे अग्निवीर, 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

Agnipath Scheme के भारी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने Agniveer बनने की अधिकतम उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है. यह छूट सिर्फ इस साल के लिए है.

Agnipath Scheme के भारी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने Agniveer बनने की अधिकतम उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है. यह छूट सिर्फ इस साल के लिए है.

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FE Hindi Desk
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after massive protest across many states modi Government grants one-time waiver in upper age limit for agniveer in Agnipath scheme

अग्निपथ स्कीम के तहत संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती होगी.

Agnipath Scheme: मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की भर्ती के लिए नई योजना 'अग्निपथ'का ऐलान किया था. इस योजना के देश के कई राज्यों में विरोध के बीच मोदी सरकार ने इसमें पहला संशोधन किया है. पहले इस योजना के तहत अधिकतम 21 साल के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे जिस अब बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है. हालांकि अधिकतम उम्र में यह राहत सिर्फ एक बार के लिए है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि पिछले दो साल से चयन प्रक्रिया बंद पड़ी थी. राजनाथ सिंह ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि इससे सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले बहुत से युवाओं को मौका मिलेगा.

इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कहा है कि एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी. दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.

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क्या है Agnipath Scheme

केंद्र की मोदी सरकार ने इस स्कीम के तहत वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया है. इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष (एक बार की राहत के तौर पर 25 वर्ष) के उम्मीदवारों को चार साल के लिए सेना में 'अग्निवीर' के तौर पर भर्ती किया जाएगा. हर साल भर्ती किए जाने वाले 45,000 से 50,000 जवानों में से 75 फीसदी की सेवाएं चार साल बाद समाप्त हो जाएंगी. इन जवानों को रिटायरमेंट के बाद कोई पेन्शन नहीं मिलेगी. बाकी 25 फीसदी जवानों को 15 साल के लिए फिर से सेना में रखा जाएगा. इन 25 फीसदी जवानों को भी रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते समय शुरुआती 4 साल की सेवा का लाभ नहीं मिलेगा.

योजना की पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

शेष 75% के लिए क्या है योजना?

चार साल के बाद सेना की सेवा से बाहर होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन्हें कई सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की बात कही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए अग्निवीरों को अर्द्धसैनिक बलों यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स की भर्ती में वरीयता देने की बात कही है.

वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी ट्वीट के जरिए अग्निवीरों को प्रदेश की पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देने का ऐलान किया है.

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