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SC on ED Director: कोर्ट के फैसले पर भाजपा का भी सामने आया बयान.
ED Director Extension: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले को अवैध करार दिया है. सरकार ने तीसरी बार सेवा विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं. कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत के तौर पर पेश किया है. गौरतलब है कि ये याचिकाएं कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, टीएमसी सांसद मोहुआ मित्रा और टीएमसी नेता साकेत गोखले की ओर से कोर्ट में दायर की गई थीं. मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कांग्रेस का क्या है कहना?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार के मामले में अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस काफी हमलावर रुख अपना रही है. कांग्रेस नेता और इस मामले में याचिकाकर्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पिछले दो वर्षों में ईडी निदेशक को दिए गए दो एक्सटेंशन अवैध हैं. कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए कहा है. यह सत्य और न्याय की जीत है और ईडी के दुरुपयोग पर कांग्रेस के रुख की पुष्टि है कि जांच एजेंसी का राजनितिक प्रतिशोध के लिए मिस-यूज किया जा रहा है और यह भाजपा कीइलेक्शन डिपार्टमेंट हो गई है.
VIDEO | "If you read the text, sub-text and the message from honourable Supreme Court, it is very categorical and clear. It puts the government in the dock. I don't know how the government would react. The first thing that they owe is an apology," says RJD leader @manojkjhadu on… pic.twitter.com/38kmMrruBM
— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2023
माफी मांगे सरकार: आरजेडी
कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि अगर आप टेक्स्ट, सब-टेक्स्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदेश को पढ़ें, तो यह बहुत क्लियर है- यह सरकार को कटघरे में खड़ा करता है. मुझे नहीं पता कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी. उन्हें माफी मांगना चाहिए. दूसरी तरफ जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कोर्ट के फैसले पर कहा, "जिस तरह से बीजेपी द्वारा ईडी को एक राजनीतिक टूल के रूप में और फाइनेंशियल डिफॉल्टरों को संरक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं." प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को अवैध करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा का भी बयान सामने आया है. भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. हम कानून का पालन करेंगे.'